Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर जिले की चाकसू विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा का एलान किया गया है. अलवर जिले की बहरोड की अदालत ने चेक बाउंस होने पर एक साल की साधारण कैद और 55 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है. वेद प्रकाश सोलंकी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चाकसू से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे.
दरअसल ये मामला आठ साल पुराना है. उस समय वेद प्रकाश सोलंकी कोटपूतली-बहरोड जिले के बानसूर में प्रॉपर्टी का कार्य करते थे. वेद प्रकाश सोलंकी और अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र के ग्राम हुलमाना खुर्द के रहने वाले राज्य सरकार के रिटायर पीटी 70 वर्षीय मोहर सिंह यादव के बीच अच्छी जान पहचान होने के कारण वेद प्रकाश ने मिहर सिंह को सस्ती और अच्छी लोकेशन पर प्लाट दिलाने को कहा था और एक प्लॉट का आपस में सौदा भी हो गया.
रिटायर्ड टीचर को दिलवाया था प्लॉट
20 जून 2015 को वेद प्रकाश सोलंकी ने एक रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक से प्लॉट दिलाने के लिए 35 लाख रूपये लिए थे. लेकिन रूपये लेने के बाद वेद प्रकाश सोलंकी ने शारीरिक शिक्षक को न तो प्लॉट दिलवाया और न ही उसके पैसे वापस दिए. जब मोहर सिंह ने रूपये वापस देने की कही तो वेद प्रकाश सोलंकी ने 10 सितम्बर 2015 को जयपुर की मानसरोवर स्थित एक्सिस बैंक का चेक मोहर सिंह को दे दिया. लेकिन चेक बाउंस हो गया.
35 लाख का चेक बाउंस
चेक बाउंस होने पर मोहर सिंह ने वेद प्रकाश को चेक बाउंस होने पर अपने रूपये लौटाने को कहा, लेकिन उसकी वेद प्रकाश ने उसके रूपये नहीं लौटाये. 30 सितंबर 2015 को मोहर सिंह ने मोहर सिंह यादव ने वेद प्रकाश के खिलाफ 35 लाख रुपये का चेक बैंक में बाउंस होने के बाद शिकायत दर्ज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद वेद प्रकाश सोलंकी ने अपना बचाव करने के लिए 8 जुलाई 2016 को जयपुर के प्रताप नगर थाने में मोहर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से चेक हड़पने का मामला दर्ज कराया था जो अभी भी लंबित है.
2019 में हुआ था राजीनामा
वहीं वेद प्रकाश सोलंकी और मोहर सिंह यादव के बीच 9 अक्टूबर 2019 को आपस में 24 लाख लौटाने का समझौता भी हुआ बताया जा रहा है, जिसमें तीन महीने के अंदर वेद प्रकाश सोलंकी द्वारा राशि नहीं लौटाने पर कानूनी प्रक्रिया जारी रखने का समझौता हुआ था. वेद प्रकाश सोलंकी ने 4 नवंबर 2023 को 27,31,194 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कोर्ट में जमा किया, लेकिन लंबित राशि का भुगतान नहीं किया. जिसकी सुनवाई करते हुए बहरोड के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निखिल सिंह ने उन्हें एक साल की कैद और 55 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
वकील ने क्या कहा?
शिकायतकर्ता के वकील भूपेन्द्र प्रजापत ने बताया कि बुधवार को बहरोड की अदालत ने कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और 55 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. शिकायतकर्ता को 54 लाख रुपये दिए जाएंगे.
विधायक को मिली जमानत
वहीं इस पूरे मामले पर विधायक वेद प्रकाश का कहना है कि उन्हें चेक बाउंस मामले में जमानत मिल चुकी है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये पुराना मामला है.
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