Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana:  राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2021-22 में यूनिवर्सल (स्वास्थ्य कवच) हेल्थ कवरेज के तहत प्रदेश में 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी. इस योजना का 31 जनवरी 2023 तब पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. क्योंकि इस दरमियान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण होने वाले पूरे परिवार को योजना का लाभ 1 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा. 31 जनवरी 2023 के बाद पंजीकरण करवाने वाले परिवारों को 3 महीने बाद इस योजना का फायदा मिलेगा.


1 फरवरी से ही मिलने लगेगा योजना का लाभ 


जोधपुर सीएमएचओ जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 31 जनवरी तक पंजीकरण करवाने पर 1 फरवरी से और 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर आमजन को योजना का लाभ 1 मई से मिलेगा. सीएमएचओ पुरोहित ने बताया कि जिन परिवारों की पॉलिसी 31 जनवरी 2023 तक वैध है. वह भी 31 जनवरी तक पॉलिसी रिन्यू करवाना सुनिश्चित करें, जिससे योजना का लाभ उन्हें और उनके परिवार को निरंतर मिलना जारी रहे.


31 जनवरी के बाद पंजीयन कराने पर 1 मई से मिलेगा उपचार का लाभ


डॉ. पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 31 जनवरी के बाद पंजीकरण अथवा पॉलिसी रिन्यू करवाने पर पंजीकृत परिवार को 1 मई से योजना में उपचार लेने का लाभ मिल पाएगा. जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 10 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है.


अस्पताल में भर्ती होने के बाद 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक चिकित्सा संबंधित खर्च इस योजना के तहत उठाया जाता है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इन्ह बीमारियो का जैसे- कॉकलियर इंप्लांट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट के पैकेजे मरीज को 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त हैं. योजना में पात्र परिवार की पहचान आधार कार्ड के जरिए की जाती है.


850 रुपये की बीमा योजना से दस लाख रुपये तक का इलाज


राजस्थान का कोई भी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का इलाज कैसलेस अर्थात मुफ्त में किसी भी अस्पताल में करा सकेगा. इसके लिए परिवार के मुखिया को इस बीमा योजना में पंजीकरण करवाना होगा. इस बीमा योजना में प्रीमियम की राशि सालाना 850 रुपये है जो बीमित परिवार को जमा करवानी होगी.


राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के अनुसार 1 करोड़ 33 लाख से अधिक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं. इस योजना के तहत प्रदेश के 700 से अधिक निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है जहां मरीज का इलाज कराया जा सकता है.


लघु एवं सीमांत किसानों और इन लोगों को नहीं देना है कोई पैसा


लघु एवं सीमांत किसान, राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों व निगम बोर्ड और सरकारी विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)  के तहत आने वाले परिवारों, सामाजिक व आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों और निराश्रित असहाय परिवारों को 850 रुपये की अपनी प्रीमियम राशि जमा नहीं करवानी होगी. ये पात्र परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पूरी तरह से निशुल्क लाभ ले सकते हैं.


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