Mehangai Rahat Camp: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी. इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कैम्पों में 10 योजनाओं का लाभ इससे ही मिलेगा. मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे. कैंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. 


दो हजार स्थाई महंगाई राहत कैम्प लगेंगे 


प्रदेश में 2000 स्थाई महंगाई राहत कैम्प जिला प्रशासन की ओर से राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगने जा रहा है. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ' और नगरीय वार्ड में 'प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ' 2 दिवसीय महंगाई राहत कैम्प का आयोजन होेगा. कुल 11283 ग्राम पंचायतों एवं 7500 वार्डों में कैलेण्डर के अनुसार 2 दिवसीय कैम्प लगेगा. कैम्पों में रजिस्ट्रेशन एवं मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के लिए पर्याप्त काउंटर लगाए जाएंगे. 


इन दस योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन 


1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर


2. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली 


3. मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली


4. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट


5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार


6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर


7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि 


8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये


9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये


10. मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर


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