Rajasthan Corona Guideline: घर से निकलने से पहले जरूर जान लें ये नई कोरोना गाइडलाइंस, जानें कहां क्या रहेगा बंद
सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. 20 से अधिक लोगों को शव यात्रा में जाने की अनुमति नहीं है. विदेश से लौटने पर आरटीपीसीआर जांच कराना जरूरी है.
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Rajasthan Corona Guideline: राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. इसे देखते हुए राज्य में सतर्कता बरतने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसीसी मीटिंग कर कुछ खास निर्णय लिए. इसमें खासतौर से छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की. जयपुर और जोधपुर में पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे. ओमिक्रोन सहित कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जयपुर और जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 9 जनवरी तक के लिए बंद कर दी गई हैं.
शिक्षण संस्थानों के लिए
इस संबंध में प्रदेश के अन्य जिलों में जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से चर्चा के बाद में निर्णय कर सकेंगे. शिक्षण संस्थान ,विद्यालय, कोचिंग संस्थान में आने से पहले विद्यार्थियों के अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा. जो माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को ऑफलाइन अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा रहेगी. ऐसे बच्चों पर संस्थान उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बना सकेगा. सरकार ने रविवार देर रात जाने की गाइड लाइन के लिए निर्देश दिए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
वैक्सीन अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन जारी होने से पहले रविवार को कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की. इसमें पिछली गाइडलाइन के जैसे ही दुकानों, बाजार, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट्स ,व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के प्रतिनिधि व अन्य स्टाफ के लिए वैक्सीन अनिवार्य रहेगी. रात 11:00 बजे से जन अनुशासन कर्फ्यू के साथ सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
आयोजनों में 100 को अनुमति
कोरोना की इस नई गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी. सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. कैटरिंग स्टाफ वालों की संख्या इसमें शामिल नहीं है. इसकी जानकारी सूचना पोर्टल या हेल्पलाइन 181 पर देनी होगी. 20 से अधिक लोगों को शव यात्रा में जाने की अनुमति नहीं है. विदेश से लौटने पर कोविड की आरटीपीसीआर जांच कराना जरूरी है. ऐसे लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा. सभी के लिए 31 जनवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है.
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