Rajasthan Corona Guidelines: 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद, रात 8 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल
Rajasthan Coronavirus: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं. राजस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी. शादी समारोह में भी लोगों की संख्या 50 कर दी गई है.
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Rajasthan Coronavirus Fresh Guidelines: राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. गृह विभाग की ओर जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक राज्य के सभी नगर निगम, नगरपालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी लेकिन इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई (Online Education) जारी रहेगी. राजस्थान में सोमवार से स्कूल बंद रहेंगे जबकि अन्य पाबंदिया 11 जनवरी से प्रभावी होंगी. वहीं राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है. इस दौरान सभी बाजार कार्यालय और व्यवसायिक परिसर बंद रहेंगे. इसके अलावा शादी समारोह में भी लोगों की संख्या 100 से घटाकर 50 कर दी गई है.
रात 8 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल
दुकानें, मॉल और अन्य व्यवसासिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट और क्लब रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, बैंक्वेट हॉल रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. सभी धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक खुलेंगे और माला, प्रसाद, चादर या कोई अन्य सामग्री चढ़ानें पर प्रतिबंध रहेगा. प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा.
दी गई है छूट
कोरोना के लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन्स के तहत निरंतर उत्पादन और रात की पाली वाले कारखानों, आईटी और ई-कॉमर्स, दवा की दुकानों, विवाह संबंधी सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है. खाने की होम डिलीवरी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी.
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