Rajasthan: नाबालिग बेटी से रेप कर बनाए अश्लील वीडियो, अब 20 साल कारावास में बीतेगी कलयुगी पिता की जिंदगी
ये शिकायत नाबालिग की मां ने दी थी. महिला ने बताया कि जब उन्होंने शख्स को अपनी 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करते देखा तो उन्होंने उसका विरोध भी किया. लेकिन मना करने पर बेरहमी से मारपीट करता था.
Rajasthan Crime News: सभ्य समाज में बाप-बेटी के पवित्र रिश्ते काे शर्मसार करने वाले मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कलयुगी पिता को अपनी 12 साल की बेटी से रेप (Rape) करने और उसके अश्लील वीडियो (Porn Video) बनाने के आरोप में कठोर कारावास की सजा सुनाई है. नागौर (Nagaur) जिले में मेड़ता (Merta) के इस मामले की शिकायत आरोपी की पत्नी ने की थी. पीड़ित मां शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. चार साल पुराने मामल में पोक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने सुनवाई के बाद सबूतों और बयानों के आधार पर पिता को दोषी मानते हुए दंडित किया.
नाबालिग बेटी से कई बार किया दुष्कर्म
मामले के अनुसार, 20 जून 2019 को एक महिला ने मेड़ता सिटी पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि करीब 14 साल पहले उसकी शादी जोधपुर जिले में पीपाड़ क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. शादी के बाद वैवाहिक जीवन से उसने दो बेटियाें और एक बेटे काे जन्म दिया. शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. उसके पति की नीयत अपनी बेटी को देखकर खराब होने लगी. वो अपनी 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लगा. दिन-रात बेटी की बॉडी को जगह-जगह टच करता. मना करने पर बेरहमी से मारपीट करता. दिनोंदिन उसकी हैवानियत बढ़ती गई. इसके बाद उसे बेटी के साथ रेप किया. इस दौरान उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए. फिर धमकियां देकर डराता और बार-बार रेप करता. उसने कई बार बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया.
कोर्ट ने आरोपी को सुनाई यह सजा
पति की हैवानियत से परेशान होकर महिला अपनी बेटियों को लेकर पीहर मेड़ता आ गई. यहां आकर मेड़ता पुलिस को शिकायत दी. पुलिस के केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. तब से पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक नेमाराम चौधरी के मुताबिक, मेड़ता के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या दो की न्यायाधीश अलका शर्मा ने दुष्कर्म के इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
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