Rajasthan Covid Guidelines: कोरोना केस में बढ़ोतरी के बीच राजस्थान में नई गाइडलाइंस जारी, इन नियमों का करना होगा पालन
Rajasthan Covid Guidelines: कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से सोमवार को नए गाइडलाइंस जारी कर दिये गये हैं. शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 हो गई है.
![Rajasthan Covid Guidelines: कोरोना केस में बढ़ोतरी के बीच राजस्थान में नई गाइडलाइंस जारी, इन नियमों का करना होगा पालन Covid Guidelines have been issued in Rajasthan regarding marriage and funeral Rajasthan Covid Guidelines: कोरोना केस में बढ़ोतरी के बीच राजस्थान में नई गाइडलाइंस जारी, इन नियमों का करना होगा पालन](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/01/03/a96f54911dd677f1769f241c1eb7562f_original.webp?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Rajasthan Covid Guidelines: कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गहलोत सरकार की ओर से शादी समारोह, अंतिम संस्कार समेत अन्य सामाजिक गतिविधियों को लेकर सोमवार को नए गाइडलाइंस जारी कर दिये गए हैं. नए गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 तक तय कर दी गई है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं शादी के अलावा किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना, प्रदर्शन, जुलूस और मेले आदि के आयोजन में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.
ऐसे आयोजन के पूर्व इसकी सूचना ऑनलाइन बेव पार्टल covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी. सरकार के मुताबिक इन कोरोना नियमों का पालन करना हाेगा, जिनमें मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धोंएं और दो गज की दूरी अपनाएं.
राजस्थान आने वाले यात्रियों के लिए नियम
सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी शेयर की है. बता दें कि सरकार ने जयपुर शहर में कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूलों को बंद करने का भी आदेश दिया है. बढ़ते COVID-19 मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यहां हुई कोविड समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया. राज्य गृह विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल सोमवार से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि बाकी नये गाइडलाइंस 7 जनवरी सुबह 5 बजे से प्रभावी होंगे. राजस्थान में विदेश से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा. रिपोर्ट नेगेटिव आने तक अगले सात दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा. नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राजस्थान आने वाले घरेलू यात्रियों को डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र या आरटी-पीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.
इसे भी पढ़ें :
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![अनिल चमड़िया](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/4baddd0e52bfe72802d9f1be015c414b.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)