Deeg Crime News: राजस्थान के डीग (Deeg) जिले के कामां थाना क्षेत्र के एक गांव में  एक 13 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने वाले दो सगे भाइयों को पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ में दोनों को 45-45 हजार का जुर्माना भी लगाया है. बताया जा रहा है कि, 21 मई 2021 को कामां थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग जब  घर के बाहर टीन में सो रही थी, तो रात को लगभग 12 बजे गांव के ही रहने वाले दो सगे भाइयों ने उस 13 वर्ष की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था.


लड़की जब हल्ला मचाने की कोशिश करने लगी तो उसे जान से मरने की धमकी देकर दोनों भाई उसे पास में ही खुद की दुकान में ले गए. इसके बाद एक भाई नाबालिग लड़की को दुकान के अंदर ले गया. वहीं दूसरे भाई ने बाहर से दुकान का शटर बंद किया. इसके बाद दुकान के अंदर भी नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी गई और फिर उसके साथ रेप किया गया. फिर वो दोनों भाई अगली सुबह लगभग पांच बजे पीड़िता को खेतों में छोड़कर फरार हो गए थे.


पुलिस ने किया दोनों भाइयों को गिरफ्तार


इस दौरान नाबालिग पीड़िता के परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे. सुबह खेतों में पीड़िता जब उन्हें बेहोश हालत में पड़ी मिली तो वो उसे घर लेकर गए. होश में आने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाई. उसके बाद  पीड़िता की मां ने दोनों सगे भाईयों के खिलाफ बेटी का अपहरण कर उसके साथ रेप करने का मामला पुलिस में दर्ज कराया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में 26 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए.


कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा


पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाह और दस्तावेजों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने दोनों सगे भाइयों को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों को 45- 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह ने बताया कि कामां थाना क्षेत्र के एक गांव में दो सगे भाइयों ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण किया था. 


इसके बाद उसके साथ एक भाई ने रेप किया और दूसरा दुकान का शटर लगाकर बाहर चौकीदारी करता रहा. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है और 45 -45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.


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