जमानत पर बाहर आए 'गब्बर' ने नाबालिग का अपहरण कर किया था रेप, अब अदालत ने सुनाई ये सजा
Dholpur News: नाबालिग का अपहरण कर रेप मामले में फैसला आ गया है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.
Rajasthan Crime News: धौलपुर की कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर रेप मामले में सजा का एलान कर दिया है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राज कुमार ने आज (शुक्रवार) गब्बर पुत्र रामदास निवासी दिहौली को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. दिहौली थाना में 18 मार्च 2021 को पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था. नाबालिग बेटी दादा-दादी के पास सो रही थी.
रात में शौच के लिए गई बच्ची लौटकर नहीं आई है. तलाश करने पर मालूम हुआ कि नाबालिग बच्ची को दिहौली निवासी गब्बर अपहरण कर ले गया है. घटना के बाद पिता ने अपहरण का नामजद मुकदमा दिहौली थाना में दर्ज कराया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को आगरा जिले दस्तयाब कर लिया. मेडिकल टेस्ट के बाद बच्ची का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. पुलिस ने अपहरण और रेप के आरोपी गब्बर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.
नाबालिग का अपहरण कर रेप के दोषी को मिली कड़ी सजा
जानकारी के अनुसार मुल्जिम जमानत पर चल रहा था. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पिता ने दिहौली निवासी गब्बर के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था. मामला दर्ज होने के 4 दिन बाद नाबालिग को उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया गया.
नाबालिग के बयान पर आरोपी गब्बर सिंह को गिरफ्तार पुलिस कर लिया गया. विशिष्ट लोक अभियोजक मिश्रा ने पॉक्सो कोर्ट में 21 गवाह और दस्तावेज पेश किये. न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा का एलान किया. गब्बर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास और 65 हजार अर्थदंड से दंडित किया.
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