Dholpur News: पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, जानिए क्या था मामला
पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा सहित हत्या के चार आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने चारों आरोपियों पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है.
Rajasthan News: राजस्थान के धौलपुर जिले के एससी-एसटी कोर्ट ने दलित की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसमें बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके पुत्र और भाई सहित एक अन्य आरोपी शामिल है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों पर 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. जानकारी के अनुसार 23 नवंबर 2019 को बीजेपी नेता सहित अन्य आरोपियों ने मिलकर खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति की पीट-पीटकर निर्मम हत्या की थी और हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए ट्रैक्टर से उसकी बाइक को रौंद दिया था.
क्या कहा सहायक लोक अभियोजक ने?
सहायक लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि 23 नवंबर 2019 को कोतवाली थाना इलाके के तगावली गांव का रहने वाला 62 वर्षीय बाबूलाल खेतों की जुताई करने गया था. जमीनी विवाद को लेकर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा उनके पुत्र पूर्व सरपंच आशीष लोधा, भाई महेंद्र सिंह और लोकमन ने लाठी डंडा और सरियों से बाबूलाल की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी थी और हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए ट्रैक्टर से बाइक को रौंद दिया था.
कई धाराओं में मामला किया गया दर्ज
मृतक बाबूलाल की हत्या के बाद बाबूलाल के पुत्र रजत कुमार ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना पर आईपीसी की धारा 147,149, 323, 341, 447, 427, 302, 120 बी और एससी-एसटी एक्ट में दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच कर समय पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था. आरोपी बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा न्यायालय से जमानत पर चल रहे थे. बाबूलाल हत्या के बहुचर्चित मामले में एससी -एसटी कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने बहस सुनने के के बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही विभिन्न धाराओं में 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
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