Dholpur Four Murder Case : राजस्थान के धौलपुर (Dholpur) जिले की एससी एसटी कोर्ट (SC ST Court) ने बहुचर्चित 4 लोगों की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही, उस पर 10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. धौलपुर के बाड़ी थाने में जयपाल पुत्र रतन लाल जाटव निवासी धोन्धे का पुरा ने मामला दर्ज कराया था.
रतन लाल जाटव ने पुलिस को बताया था कि 9 जुलाई 2018 को उसके पिता रतन लाल, ताऊ नत्थी लाल, चाचा रामस्वरूप, भाई भंवर लाल और पप्पू नरेगा योजना के तहत बन रही सड़क में काम करने आए थे. इसी दौरान 9.30 बजे कीर्तिराम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोन्धे का पुरा, सुरेश गुर्जर, विक्रम, चंद्रभान, पूरन, भगवन सिंह, राजू, गुड्डू, कल्ला, सुरेश ठाकुर और बच्चू सिंह सभी हथियारों से लैस होकर आए.
आरोपियों ने वहां पर झगड़ा करना शुरू कर दिया. गाली गलौच करते हुए फायरिंग भी शुरू कर दी. फायरिंग में नत्थी लाल, रतन लाल, रामस्वरूप और रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई.
सात अभियुक्त चल रहे हैं फरार
पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद मामले के जांच अधिकारी ने 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने आरोपी कीर्तिराम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोन्धे का पुरा बाड़ी को फांसी की सजा सुनाई है. उस पर 10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में तीन अभियुक्त पहले से ही सजा काट रहे हैं. सात अभियुक्त जमानत पर बाहर आने के बाद अब तक फरार चल रहे हैं.
क्या कहना है लोक अभियोजक का
धौलपुर एससी एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश एससी एसटी धौलपुर नरेन्द्र मीणा ने एक प्रकरण में फांसी की सजा सुनाई है. यह प्रकरण 9 जुलाई 2018 का है. परिवादी जयपाल ने रिपोर्ट थाना बाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह स्वयं और पिता रतन लाल, ताऊ नथी लाल, चाचा रामस्वरूप और भाई भंवर लाल पप्पू नरेगा योजना के तहत काम करने आये थे.
कोर्ट में पेश किए गए 24 गवाह
इसी दौरान किसी पुरानी रंजिश के कारण कीर्तिराम, सुरेश, पूरन, भगवान सिंह, राजू और गुड्डू व कल्ला सभी हथियार लेकर आये. आरोपियों ने आते ही जाति सूचक गालियां दीं और फायरिंग शुरू कर दी. इससे मौके पर ही नत्थी लाल, रतन लाल, रामस्वरूप और रामवीर की मौत हो गई. इस मामले में कीर्ति राम का ट्रायल चल रहा था, बाकि आरोपियों पर ट्रायल अभी पेंडिंग है. बुधवार को कीर्तिराम पुत्र जालिम निवासी धोन्धे का पुरा सदर बाड़ी को सजा सुनाई गई है. धारा 302 में फांसी की सजा सुनाई है. 10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में कोर्ट में लगभग 24 गवाह और 70 दस्तावेज पेश किए गए.
यह भी पढ़ें : Jodhpur News: JDA ने तोड़ा मकान तो धरने पर बैठे हिंदू शरणार्थी, कहा- 'पाकिस्तान से भगाया गया, अब यहां हो रहे ब्लैकमेल'