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Dholpur News: नाबालिग से रेप और हत्या का मामला, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा 

Dholpur: आरोपी रामनरेश और उसके साथियों ने रेप और हत्या की घटना को आठ साल पहले अंजाम दिया था. साल 2014 में हुई इस जघन्य अपराध के दोषी पर कोर्ट ने 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Dholpur Rape Case: राजस्थान के धौलपुर जिले में घटित एक नाबालिग से रेप और उसकी हत्या के आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है. घौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या के मामले में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं, अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. 

दरअसल, यह मामला राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र की है. साल 2014 में आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिक की रेप और उसके बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी रेपिस्ट को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही 70 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया हैं.

इस घटना के बाद परिवादी ने कोतवाली पुलिस थाना बाड़ी पर मामला दर्ज कराया कि 25 अगस्त 2014 की रात को उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री परिवारीजनों के साथ सो गई थी. सुबह देखा तो नाबालिग पुत्री घर पर नहीं मिली. पुत्री की छानबीन करने पर नाबालिग बेटी का शव सरमथुरा रोड पर विद्युत डीपी में मिला. मृतका के पास मोबाइल भी मिला. रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री की किसी ने ह्त्या कर शव को विद्युत डीपी में डाल दिया था. इस मामले में बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज अनुसन्धान के दौरान मुल्जिम रामनरेश को गिरफ्तार किया था. पकड़े गए मुल्जिम की सूचना पर अन्य मुल्जिम दिग्विजय, बंटी उर्फ लोकेश, धर्मेंद्र उर्फ मंदिर और लवकुश को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया. सभी मुल्जिमान राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं.

लोक अभियोजन ने क्या कहा? 
इस मामले में लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया की ट्रायल के दौरान लवकुश,बंटी, दिग्विजय और धर्मेंद्र फरार हो गए, लेकिन मुल्जिम रामनरेश ट्रायल के दौरान उपस्थित रहा और मामले में लोक अभियोजक द्वारा 38 गवाह कोर्ट में पेश किए. न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद गुरूवार को मुल्जिम रामनरेश पुत्र रामसेवक को आईपीसी की धारा 363,366,376 का दोषी करार दिया. इसके अलावा धारा 363 और 366 में 5-5 वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रूपये का जुर्माना एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रूपये के जुर्माना से कुल 70 हजार अर्थदंड सुनाया है. 

यह भी पढ़ें : Udaipur News: करंट ने लोकेश के हाथ तो छीन लिए, हौसला नहीं तोड़ पाया, पहले प्रदेश तोड़ा रिकॉर्ड अब मलेशिया जाने की है तैयारी

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