Rajasthan News: राजस्थान सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने दीपावली को लेकर एक आदेश जारी किया है. जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की प्रासंगिक वृद्धि को प्रभावी ढंग और पर्याप्त रूप से कम करने के लिए पटाखों की बिक्री व उपयोग पर नियंत्रण और विनियमन के लिए उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली द्वारा समय-समय पर आदेश जारी का हवाला दिया है.


राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा भी पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के संबंध में परामर्शदात्री 15 अक्टूबर 2021 एवं विभागीय आदेश 9 नवंबर 2023 की बात कही गई है. गृह विभाग की परामर्शदात्री ने 15 अक्टूबर 2021 के अनुसार केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी.


2023 में जारी हुए थे ये आदेश
शांत क्षेत्र (Silence Zone) जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखें (Fireworks) नहीं चलाए जाएंगे. दीपावली, गुरू पर्व आदि पर पटाखें रात्रि में 08:00 बजे से 10:00 बजे तक ही चलाए जाएंगे. क्रिसमिस एवं नव वर्ष के अवसर पर पटाखें रात्रि में 11:55 बजे से 12:30 तक ही चलेंगे.


राज्य का वह क्षेत्र, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र की परिधि में आता है, ऐसे क्षेत्र में केवल दीपावली एवं अन्य त्यौहारों पर पटाखें चलाए जाने हेतु क्षेत्र चिन्हित किए जाए एवं इसकी जानकारी आमजन को प्रदान की जाए. ऐसे क्षेत्र में विवाह समारोहों में भी उन्नत किस्म एवं हरित किस्म के पटाखें ही इस्तेमाल किए जाएं.


पटाखों की बिक्री पर नजर
प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय नहीं हो इसके लिए भी आदेश जारी हुए हैं. राज्य में कॉलेजों एवं स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान के संबंध में जागरूकता अभियान चलाए जाए एवं आमजन को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए. राज्य के पुलिस थानों के थाना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें.


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