Nirmala Sitharaman Announcement: राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता. वित्त मंत्री निर्मला सातारामन और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है.
केंद्र सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखाएगी.
अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, जहां नई पेंशन योजना का पैसा लगाया जा रहा है. अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा पैसा जो हमारा जमा है वह भारत सरकार हमें वापस दे नहीं रही है. ओपीएस लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है. नहीं देंगे तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वह पैसा हम लेकर रहेंगे.
एक सवाल के जवाब में निर्मला सातारामन ने कहा, 'ऐसा फैसला करने वाले राज्य अगर फिर अपेक्षा करते हैं कि जो पैसा ईपीएफओ कमिश्नर के पास रखा हुआ है, वह राज्य को दे देना चाहिए. वह पैसा कर्मचारी का हक है.' वित्त मंत्री विभिन्न भागीदारों से बजट उपरांत चर्चा में भाग लेने के लिए यहां आई थीं. वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी यही बात कही और कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता.
कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस बहाल किए जाने और कई वर्गों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए जोशी ने कहा, 'इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह ‘ट्रेंड’ बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को 'स्थगित' कर रही हैं. कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है, वह है कि नहीं है यह भी एक देखने वाली बात है.'