Rajasthan Food License Registration: राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हो गया है. दीपावली (Diwali) के पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग (Food Department) की टीम जगह जगह पर औचक निरीक्षण भी कर रही है. इसी बीच खाद्य व्यापार से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. दिवाली से पहले वह अपने फूड लाइसेंस (Food License) को बनवा सकते हैं, फूड लाइसेंस बनाने के लिए 27 सितंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर (Camp) आयोजित किए जाएंगे. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत व्यापारियों को खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य है.


प्रदेश के सभी जिलों में 27 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन होगा. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओपी सामर ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की तरफ से जारी दिशा निर्देशानुसार सभी जिलों में खाद्य कारोबारियों के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर 26 जुलाई को लगाया जाएगा.


इन खाद्य कारोबारियों के लिये लाइसेंस जरूरी


खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि शिविर में पहुंचकर अपना लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाएं. बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है.


शहरी और ग्रामणी क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं दूध उत्पादक थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी, मांस-अंडे विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी से कहा है कि वे शीघ्र शिविर में या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें.


इन डॉक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता


आवेदक प्रोपराइटर की सम्पूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ईमेल, मालिक का आधार कार्ड, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपाराइटरशिप से संबधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण ईकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेटआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.


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