Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया (Pramod Jain Bhaya) और बारां जिले के अंता नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान (Mustafa Khan) पर अवैध रूप से निविदाएं मंजूर करने के आरोप में सोमवार को मामला दर्ज किया गया. प्रमोद जैन भाया और मुस्तफा खान पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल सितंबर में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निविदाएं जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया. इन दोनों पर बारां जिले में धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य आरोपों के लिए मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ओमेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की अंता शहर इकाई के अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भाया के खिलाफ मामला दर्ज किया है. भाया कांग्रेस की पिछली अशोक गहलोत सरकार में खनन मंत्री थे. उन्होंने आगे कहा कि मुस्तफा खान के खिलाफ भी अंता थाने में मामला दर्ज किया गया है. प्रमोद जैन भाया और मुस्तफा खान पर आईपीसी की धारा-420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 467, 468 और 471 (जालसाजी से संबंधित) और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार प्रमोद जैन भाया और मुस्तफा खान पर यह आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने 9 सितंबर, 2023 को चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैक डेट के साथ अंता नगर पालिका की निविदाएं स्वीकृत की और खोलीं. अंता थाना पुलिस ने अंता नगर पालिका से आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए थे. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मामले में मामला दर्ज किया. पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ओमेंद्र सिंह ने बताया कि नगर पालिका में निविदा प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है.