Rajasthan News: राजस्थान वासियों के लिए ये दो अपडेट बड़े काम की है. राजस्थान रोडवेज की बसों से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी अपडेट है. दिल्ली जाने वालों के लिए ये अपडेट जरुरी है. राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने G-20 समिट के दौरान गुरुग्राम पुलिस आयुक्तालय द्वारा परिवहन विभाग राजस्थान को जारी दिशा-निर्देशों के चलते एनएच-48 समेत दिल्ली में प्रवेश करने वाली रोडवेज बसों के रूट डायवर्ट करने के निर्देश दिये हैं. निगम के कार्यकारी निदेशक (यातायात) संजीव कुमार पांडेय ने बताया कि एनएच-48 एवं पुरानी दिल्ली रोड से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसों के प्रवेश पर निषेध के चलते आज सितंबर रात्रि 12 बजे से 10 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक जयपुर-दिल्ली एनएच-48 पर चलने वाली बसें गुरुग्राम तक चलेगी. भरतपुर से आने वाली बसें वल्लभगढ़ आश्रम चौक तक, हरियाणा से आने वाली बसें पीरागढ़ी चौक तक संचालित रहेगी इसी प्रकार दिल्ली से गुजरने वाली अंतर्राज्यीय बसों के भी आवश्यकतानुसार रूट परिवर्तित करने के निर्देश दिए गये हैं.


120 दिन की जगह अब 7 दिन के अंदर 


राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की संकल्पना को साकार करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहा है. उद्योगों में सस्टनेबले प्रैक्टिसेज को प्रोत्साहित किया जा सके साथ ही राज्य में उद्यमियों के साथ एक बेहतर निवेश भी आकर्षित हो सके. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों के सुलभ संचालन  के लिए आरएसपीसीबी ने ग्रीन चैनल प्रणाली की शुरूआत की है जिसके माध्यम से उद्योगों के  संचालन के लिए सम्मति नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि ग्रीन चैनल प्रणाली एक अनुपालन आधारित फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस तंत्र होगी. जिसके माध्यम से पूर्व में लगने वाले 120 दिन की जगह अब 7 दिन के अंदर उद्योगों के संचालन सम्मति का नवीनीकरण किया जा सकेगा. जिससे समय की बचत के साथ आसान प्रक्रिया होने से उद्यमियों को उद्यम संचालन करने में पूर्व की तुलना में बेहद आसान होगा.


ग्रीन चैनल प्रणाली में नहीं लिया जाएगा 


ग्रीन चैनल के अंतर्गत अब आरएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी विशेष रूप से साइट निरीक्षण के आधार पर प्रत्येक इकाई को अनुपालन एवं गैर अनुपालन  श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे. एसी इकाइयां जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए मंडल द्वारा जारी नियमों की पालना नहीं कर रही है, उन्हें ग्रीन चैनल प्रणाली में नहीं लिया जायेगा. यदि किसी इकाई या आवेदक को गैर अनुपालन के रूप में चिह्नित किया गया है, तो उसका कारण भी दर्ज किया जाएगा. ग्रीन चैनल सिस्टम के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुशंसित इकाई वहीं होगी जहां मंडल द्वारा जारी नियमों का किसी प्रकार का उल्लंघन न हो. इस सम्बन्ध में मंडल द्वारा विस्तृत गाइडलाइन्स के साथ प्रभावी आदेश जारी कर दिया गया है. 


15 सितंबर से शुरू होगा ग्रीन चैनल


उद्योगों के संचालन सम्मति के नवीनीकरण के लिए ग्रीन चैनल प्रणाली 15 सितंबर से प्रभावी रूप संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत ग्रीन चैनल इकाई के संचालन सम्मति के नवीनीकरण की मंजूरी संबंधित समूह प्रभारी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष या सदस्य सचिव से किसी भी अनुमोदन के बिना 7 दिनों के भीतर दी जाएगी.