Jodhpur News: फिल्म अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) से जुड़े काला हिरण शिकार मामले (Blackbuck Case) की अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट (ajasthan High Court ) में आज सुनवाई होगी. यह सुनवाई हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर की कोर्ट न.06 में न्यायाधीश डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ करेगा. कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान,सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे आदि आरोपी हैं. इस मामले में राज्य सरकार की लीव टू अपील और अन्य अपीलों पर आज एक साथ सुनवाई होगी.राज्य सरकार ने आरोपियों को बरी किए जाने के विरुद्ध लीव टू अपील दायर की है.सुनवाई में सलमान खान की पैरवी अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत करेंगे.
कितनी अपीलों पर सुनवाई करेगा अदालत
कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सलमान खान को 25 अप्रैल 2018 को पांच साल की सजा सुनाई गई थी. सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ सलमान खान ने आठ अपीलें पेश की हैं. वहीं अवैध हथियार मामले में सलमान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से बरी किए जाने के विरोध में सरकार की अपील पर आज सुनवाई होनी है.इसके अलावा कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में अन्य फिल्मी सितारों को बरी किए जाने के विरोध में विश्नोई समाज की अपील पर सुनवाई.
याचिकाकर्ता सलमान खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ दो अक्टूबर, 1998 को कांकाणी में दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था. इस पर फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट ने पांच अप्रैल, 2018 को याचिकाकर्ता सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी. वहीं इस मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था. इस फैसले के खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायालय (जोधपुर जिला) में अपील की थी. उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने सात अप्रैल, 2018 को सजा निलंबित कर दी थी.
किसने दायर की है याचिका
वहीं इस मामले में सह आरोपियों को बरी करने के खिलाफ शिकार से व्यथित पूनमचंद ने जिला न्यायालय में अपील पेश की थी. वहीं राज्य सरकार ने सह आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की थी, यह अपील वर्तमान में विचाराधीन है.
यह मामला सितंबर 1998 का है. उस समय सलमान खान जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान सलमान खान पर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ संरक्षित काले हिरण का शिकार का आरोप लगा था. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, एक अक्टूबर और दो अक्टूबर बताई गई.इस मामले में साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप था.
क्या है पूरा मामला
शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए थे.मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले.वही कांकाणी में काले हिरण के शिकार का. इसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है.लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था.इसमे भी सलमान खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
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