भीषण गर्मी की चपेट में उदयपुर, पारा औसत से पार, कलेक्टर ने दोपहर 12 से 3 बजे के लिए जारी किए ये आदेश
Udaipur News: भीषण गर्मी में भारवाहक पशुओं का उपयोग किये जाने से उनके बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे में दोपहर 12 से 3 बजे तक भार उठाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करना वर्जित होगा.
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Udaipur Heat Wave: उदयपुर एक बार फिर भूषण गर्मी की चपेट में है. शुरू में ही हीट वेव ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, जबकि 10 मई से 14 मई तक सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोगों को राहत दी थी. इन दिनों 38 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था. मौसम सुहाना हुआ था.
जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का शुक्रवार को असर खत्म हुआ पारा 40 पार पहुंच गया. शनिवार के पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री पहुंच गया, जो की सामान्य से 1.9 डिग्री ज्यादा है. बढ़ती गर्मी को।लेकर उदयपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किए है. इसमें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए निर्देश दिए हैं.
इधर, उदयपुर संभाग की बात की तो यहां डूंगरपुर का तापमान तो 45.1 डिग्री तक पहुंच गया. साथ ही चित्तौड़गढ़ का तापमान 43 डिग्री चला गया. यह औसत तापमान से ज्यादा है. मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 मई को उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
उदयपुर कलेक्टर ने 12 से 3 बजे के लिए यह आदेश दिया
भीषण गर्मी में भारवाहक पशुओं का उपयोग किये जाने और इससे पशुओं के बीमार होने की आशंका के चलते जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आदेश जारी कर भारवाहक पशुओं के दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भार वहन में उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. शरद अरोड़ा ने बताया कि प्रायः देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में तापमान अधिक रहता है. तापमान अधिक रहने के बावजूद भारवाहक पशु यथा उंट, घोडा, खच्चर, बैल व गधा आदि को कुछ पशु मालिकों द्वारा काम में लिए जाने के कारण उनके बीमार होने, लू लगने एवं तापघात की सम्भावना बहुत बढ जाती है, जो कि पशु कुरता की श्रेणी में आता है.
आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति भारवाहक पशु प्रजातियों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच भार वाहन के लिए उपयोग में लेता हुआ पाये जाने पर पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी.
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