एक्सप्लोरर
Advertisement
Rajasthan: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी को देने होंगे हर माह 4 लाख रुपये
Rajasthan News: हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के खिलाफ उदयपुर कोर्ट ने फैसला दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें पत्नी उदयपुर निवासी सुदर्शना सिंह को 4 लाख रुपए प्रति माह देने होंगे.
Vikramaditya Singh News: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के खिलाफ उदयपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला आया है. उदयपुर कोर्ट ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को आदेश दिया है कि वह उनकी पत्नी उदयपुर निवासी सुदर्शना सिंह को 4 लाख रुपए प्रति माह देने होंगे. मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसका केस उदयपुर कोर्ट के चल रहा है. इसी केस में भरण पोषण के दायर किए गए बाद पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
मांग रखी 5 लाख की, कोर्ट ने 4 लाख का आदेश दिया
अधिवक्ता भंवर सिंह देवड़ा ने बताया की डोमेस्टिक वॉयलेंस का मामला कोर्ट में चल रहा है. सुदर्शना सिंह की तरफ से कोर्ट में भरण पोषण का वाद दायर किया गया था. इस बाद पर कोर्ट ने फैसला दिया है. वाद में भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए प्रतिमाह की मांग रखी गई थी. कोर्ट ने विपक्षी (पति विक्रमादित्य) को 4 लाख रुपए प्रति माह अंतरिम देने के आदेश दिए हैं. अंतरिम यानी जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक देने होंगे.
डोमेस्टिक वॉयलेंस का यह है मामला
अधिवक्ता भंवर सिंह देवड़ा ने बताया कि भरण पोषण बाद पर फैसला आया है लेकिन अलग से डोमेस्टिक वॉयलेंस का मामला चल रहा है. इसमें विक्रमादित्य की पत्नी और धीर सिंह चूंडावत की बेटी सुदर्शना सिंह ने कोर्ट में परिवाद दिया था. परिवाद में बताया गया है कि आठ मार्च 2019 को हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य से जयपुर में शादी हुई थी. उनका परिवार शिमला में पूर्व राजघराने से है और पीहर भी 16 उमराव में से एक आमेट है. शादी के कुछ समय बाद ही परिवार के सदस्यों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था. कहीं पर आने जाने नहीं देते थे. बहु के रूप में रखने के लिए मेरे परिवार से 10 करोड़ रुपए की मांग भी की गई. ससुर वीरभद्र का निधन होने के बाद और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया गया. इसलिए खुद अपने पीहर चली आई. परिवाद में पति, सास, ननद और बहनोई पर आरोप लगाया गया है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इंडिया
महाराष्ट्र
ओटीटी
Advertisement
विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, VHPवीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
Opinion