IND-PAK Border News: जैसलमेर के इन गांवों में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर बैन, क्या है वजह?
Rajasthan News: जैसलमेर जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जनजीवन और लोग शांति के बिगड़ने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए. यह आदेश जारी किया गया है. जो अगले 12 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा.
Jaisalmer News: पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले कलेक्टर आशीष गुप्ता ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रात को घूमने पर रोक लगाई गई है. जिला कलेक्टर ने 12 दिसंबर 2023 तक यह आदेश तस्करी घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर बैन लगाया है.
जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जनजीवन और लोग शांति के बिगड़ने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए. यह आदेश जारी किया गया है. जो अगले 12 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा. भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लेते हुए. 5 किलोमीटर सीमा के कुछ इलाकों में कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं. जिसके चलते सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों और उस इलाके में अगले 6 महीने तक शाम 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक अधिकारी की इजाजत के बिना उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना व घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इन प्रतिबंधित एरिया वाले गांव में लागू रहेगा बैन
जैसलमेर और पोकरण तहसील के कई गांव में बैन के आदेश दिए गए हैं जैसे किशनगढ़ तनोट साधोवाला घोटारू लोंगेवाला गणेशिया रतडाऊ लांगतला कारटा लिलोई, खारिया शेखर कोर्ट जमराऊ खुईयाला उर्फ खूड़जनवाली जाजिया, खारा मुंगेर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार असुदा धोरोई, बिछड़ा, मिटडाऊ, किरङवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना,बिरयारी, मिट्टिखुई,भुग, मुरार, धनाना, लुणार, पोछिणा, करड़ा, गोधुवाला, भुट्टोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचुवाली, बुईली, बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर,म्याजार,रॉयचंदवाला व कुरिया बेरी इलाके में यह प्रतिबंधित एरिया में बैन लागू रहेगा.
कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जारी किए ये आदेश
इन इलाकों में शाम 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक प्रशासनिक अनुमति पत्र (जो जरूरी सुख काम के लिए पास ही स्थिति सीमा सुरक्षा बल चौकी से लिया जा सकता है) के बिना इस इलाके में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह से बैन रहेगा. जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 12 सितंबर 2023 तक सरहद के इलाकों में क्षेत्रवासी व आम व्यक्ति को शाम 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक बिना अधिकारी अनुमति के मिलने पर उस पर कार्रवाई होगी. इस आदेश के तहत कोई भी अधिकारी कार्रवाई कर सकेगा तथा आदेश की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.