Rajasthan: जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने डेथ रेफरेंस को किया खारिज
Jaipur News: चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी. वहीं अब हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को बरी कर दिया है.
Jaipur Bomb Blast Case: जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है. हाइकोर्ट ने चारों आरोपियों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए हैं. दरअसल चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी. वहीं अब हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को बरी कर दिया है. वहीं कोर्ट ने सभी सबूतों को भी खारिज कर दिया.
'ये न्याय की जीत'
दरअसल, हाईकोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर कर फैसला सुनाया दिया है. जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि आईओ को लीगल जानकारी नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को कहा गया है. वहीं बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों के वकील सैय्यद अली ने बताया कि ये न्याय की जीत है. पिछले 16 सालों से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे. अब यह हमारे लिए राहत की खबर है.
यह था मामला
बता दें कि जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट से पूरा गुलाबी नगर दहल गया था. इस बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान चली गई थी. इसे मामले को लेकर एक लंबी लड़ाई चल रही थी. जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लास्ट से जुड़े सभी 4 दोषियों को बड़ी राहत दी है. जहां उन्हें कोर्ट ने बरी भी कर दिया है. दरअसल, मामले में विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा का एलान किया था.
डेथ रेफरेंस को किया खारिज
वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया. वहीं कोर्ट ने कहा कि मामले में एटीएस की ओर से भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किए गए और कोर्ट ने सभी सबूतों को भी खारिज कर दिया है.
इन क्षेत्रों में हुआ था ब्लास्ट
दरअसल, उस दिन माणक चौक, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल गया था. देर शाम को हुए बम धमाकों में 71 लोग मारे गए थे और 185 लोग घायल हो हुए थे. रामचंद्र मंदिर के पास से एक जिंदा बम बरामद किया गया था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया था. अब आज फैसले के बाद एक बार माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं.
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