Jaipur Meat Shop:जयपुर में मीट की दुकानों के बाहर झटका या हलाल लिखना अनिवार्य होगा, इसके अलावा, आवासीय क्षेत्रों में मीट की दुकानें प्रतिबंधित कर दी गई हैं. मीट की दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण भी कमर्शियल पट्टा होने पर ही दिया जाएगा.


सफाई के सभी पैरामीटर पर काम किया जाएगा, लंबित पट्टों के प्रकरणों को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं. 30 दिन में पट्टों का निस्तारण अनिवार्य होगा.


जयपुर में अब मीट बेचने वालों को दुकान के बाहर झटका या हलाल लिखना 'अनिवार्य' कर दिया गया है. नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने इस पर अपनी मुहर लगाई है. कार्यकारिणी की समिति की चौथी बैठक में ये निर्णय लिया गया है.


मेयर ने यह भी निर्णय लिया है कि थड़ियों और आवासीय क्षेत्रों में मीट की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है. इसके साथ ही अब मीट की दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण भी कमर्शियल पट्टा होने पर ही दिया जायेगा. 


सफाई के सभी पैरामीटर पर काम किया जाएगा. इस तरह की तमाम बातों के साथ कुल 53 प्रस्ताव रखे गए जिसपर सहमति बनाई गई है. लंबित पट्टों के प्रकरणों को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. मेयर ने कहा कि 30 दिन में पट्टों का निस्तारण अनिवार्य होगा. ये निर्णय तब हुए हैं जब यहां पर भाजपा के दो विधायक खुद इसपर मांग कर रहे हैं.


यहां हुआ ये बदलाव


विद्याधर नगर के वार्ड 8 सेक्टर 6 शॉपिंग सेंटर एवं योग पार्क के मध्य स्थित उद्यान का नाम 'भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर पार्क' होगा. ऐसे है कई और काम किये गए हैं. प्रताप नगर सेक्टर 11 के अजय पार्क का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्क के नाम से हो जाएगा. इसके साथ ही अधिकारियों, कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों पदोन्नति, स्थाईकरण, वेतनविसंगतियों संबधित प्रस्तावों को ही सहमति से पारित किया गया है.


इन्हें इन कामों के लिए किया गया प्रतिबंधित


महापौर ने नाला सफाई, ओपन डिपो, डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था, नाइट शिपिंग यूजर चार्जेज, फायर एनओसी, पट्टों के संबंध में सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाई जाने, सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य निरीक्षक प्रमुख कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है. केंद्रीय टीम गठित करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया.


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