Pakistani SIM Ban In Jaisalmer: पश्चिमी राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी लोकल सिम (Pakistani Local SIM) के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है. पाकिस्तानी लोकल नेटवर्क से जुड़े मोबाइल सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जैसलमेर (Jaisalmer) जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जारी किया है. जानकारी के मुताबिक यह आदेश 13 फरवरी 2024 से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा.
जैसलमेर जिले से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तानी सीमा वाले इलाके में पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क की अधिक फ्रीक्वेंसी होने के चलते भारतीय सीमा के अंदर कई किलोमीटर तक काम करता है. इस कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाई गई है.
जैसलमेर में पाकिस्तानी सिम पर बैन
जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के आदेश अनुसार सीमा के जैसलमेर जिले के किसी भी इलाके में जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है. उन्होंने सख्ती से आदेश दिया है कि वहां से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और ना ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी.
जैसलमेर प्रशासन सख्त
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को देखते हुए जैसलमेर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी सिम को लेकर फैसला लिया गया है. अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है. यह आदेश 13 फरवरी 2024 से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा.
ये भी पढ़ें:
Rajasthan News: 'अब 40-45 दिन चलेगी सदन', राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बड़ा बयान