जालौर: जज को पसंद नहीं आया कांस्टेबल के सैल्यूट का तरीका, दिए 7 दिन प्रैक्टिस करने के आदेश
Jalore News: जालौर पुलिस ने हेड कांस्टेबल को अदालत में सही ढंग से सैल्यूट न करने के कारण 7 दिन की ट्रेनिंग का आदेश दिया है. जिला न्यायालय ने हेड कांस्टेबल के अदालती आचरण पर आपत्ति दर्ज की थी.
Jalore News: राजस्थान के जालौर में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एसपी द्वारा जारी किया गया एक अनोखा आदेश चर्चा का विषय बन गया है. जालोर एसपी ने एक आदेश जारी कर हेड कांस्टेबल को 7 दिन ट्रेनिंग देकर सैल्यूट सीखने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, मामला यह है कि जिला कोर्ट में किसी केस को लेकर 6 नवंबर को पेश हुए हेड कांस्टेबल पूनमाराम पेश हुए. इस दौरान उनके सल्यूट करने और आचरण पर आपत्ति दर्ज की गई. इसके बाद उनके आचरण को लेकर कोर्रट ने एसपी को आदेश जारी कर हेड कांस्टेबल को ट्रेनिंग देने के लिए निर्देशित किया.
हेड कांस्टेबल पूनमाराम पर आरोप लगा कि उन्होंने कोर्ट में जज को सही तरह से सैल्यूट नहीं किया. इसके बाद जिला न्यायालय ने पुलिस महानिरीक्षक को इसकी सूचना दी और बताया कि हेड कांस्टेबल पूनमाराम का कोर्ट में आते-जाते और गवाही देते समय आचरण उचित नहीं था. हेड कांस्टेबल को सैल्यूट करना नहीं आता.
7 दिन तक करनी होगी सैल्यूट की प्रैक्टिस
कोर्ट ने कहा कि इस अनुचित आचरण से प्रतीत होता है कि हेड कांस्टेबल को ट्रेनिंग की आवश्यकता है. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस महानिरीक्षक ने हेड कांस्टेबल पूनमाराम को 7 दिन तक पुलिस लाइन में परेड करवाने और उन्हें सैल्यूट की प्रैक्टिस करवाने के निर्देश दिए. इतना ही नहीं, कोर्ट में उपस्थिति के दौरान अपनाए जाने वाले आचरण की पूरी जानकारी लेने के भी निर्देश दिए गए हैं.
एसपी ने 30 नवंबर को जारी किए गए इस आदेश में महानिरीक्षक पुलिस पाली, रेंज पाली और जिला एवं सेशन न्यायाधीश जालोर के आदेश के संदर्भ में बताया. इसके तहत हेड कांस्टेबल पुनमाराम के जिला न्यायालय में उपस्थित होने के दौरान उनके अनुचित आचरण का उल्लेख किया गया. इसमें न्यायालय के आदेश अनुसार सैल्यूट करने की विधि का ज्ञान न होना भी शामिल है.
हीरालाल भाटी की रिपोर्ट
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