Rajasthan News: सिरोही जिले की जावाल नगर पालिका के फर्जी पट्टा प्रकरण में पुलिस ने सहवाग राठौड़ को गिरफ्तार किया है. 10 मई 2024 को जावाल नगर पालिका के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी महेन्द्र कुमार राजपुरोहित बरलूट थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी थी. उन्होंने बताया था कि 22 नवंबर 2022 से 19.फरवरी 2024 तक नगर पालिका जावाल के अधिशाषी अधिकारी पद पर कार्यरत थे. कार्यकाल के दौरान उन्होंने अलग-अलग कानूनों में पट्टे भी जारी किए थे.


अंतिम पट्टा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया था. राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के 6 अक्टूबर से कोई पट्टा जारी नहीं किया. इस दौरान उनका ट्रांसफर शिवगंज नगर पालिका में हो गया. 8 मई 2024 एको नगर पालिका जावाल के अधिशाषी अधिकारी का पत्र मिला. पत्र में विकास पुत्र  मोहनलाल माली निवासी जावाल को जारी पट्टा संख्या 355 दिनांक 13 अक्टूबर 2023 पर अध्यक्ष और उनके फर्जी हस्ताक्षर किये गये गये थे. लिहाजा, नगर पालिका कार्यालय जावाल जाकर रिकार्ड का अवलोकन किया.


नगर पालिका के फर्जी पट्टा प्रकरण में पुलिस को मिली सफलता


जानकारी सामने आई कि पट्टे की पत्रावली और अन्य दस्तावेज नगर पालिका जावाल में दर्ज नहीं है और पट्टे पर किये हस्ताक्षर फर्जी और कूटरचित भी हैं. संबंधित पट्टा न तो मेरे द्वारा जारी किया गया है और न ही उस पट्टे पर कभी हस्ताक्षर किए हैं.


रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना फर्जी और कूटरचित तरीके से हस्ताक्षर कर पट्टे प्राप्त किए गये. बरलूट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जारी प‌ट्टों की जांच एफएसएल से करवाई गई. एफएसएल की रिपोर्ट में पट्टे फर्जी पाये गये. पुलिस ने फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप में सहवाग राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया. 


(तुषार पुरोहित की रिपोर्ट)


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