Rajasthan: टिकट के साथ जबरन पॉपकॉर्न बेचने पर कोर्ट सख्त, मल्टीप्लेक्स सिनेमा पर लगाया 75 हजार का जुर्माना
Rajasthan News: जोधपुर कंज्यूमर कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा में फिल्म के साथ जबरन पॉपकॉर्न बेचने पर सख्त कमद उठाया है. कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए जिला कलेक्टर को कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
Jodhpur News: जोधपुर कंज्यूमर कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद मल्टीप्लेक्स सिनेमा के फिल्म की टिकट के साथ जबरन पॉपकॉर्न बेचने और बाजार रेट से अधिक रुपए वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए मल्टीप्लेक्स पर 75 हजार का हर्जाना लगाया है. इस मामले के परिवादी अनिल भंडारी, उर्मिला भंडारी, रंजू जैन, शांतिचंद पटवा ने परिवाद डालकर कहा कि उन्होंने मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए 140 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से पेटीएम से ऑनलाइन टिकट बुक करवाए थे. शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित सिनेमा हॉल पहुंचने पर उन्होंने 90 रुपये की टिकट जारी किया गया और बताया कि अतिरिक्त 50 रुपये के पॉपकॉर्न खरीद के अनिवार्य रूप से लिए गए हैं.
मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के दौरान उन्हें गत्थे के डिब्बे में महज 5-10 रुपये की कीमत की पॉपकॉर्न दी गई थी. मल्टीप्लेक्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि सिनेमा में फिल्म देखने की बुकिंग पेटीएम से की गई है. उसी की जिम्मेदारी बनती है. इन्होंने पेटीएम को तो पक्षकार ही नहीं बनाया है. इसलिए परिवाद खारिज किया जाए.
उचित कार्रवाई करने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुंदर लाटा और सदस्य बालवीर खुड़खुडिया ने परिवादी अनिल भंडारी, उर्मिला भंडारी, रंजू जैन, शांतिचंद पटवा ने परिवाद को मंजूर करते हुए. दो माह में परिवाद का निस्तारण करते हुए. डपरिवादी को पॉपकॉर्न की कीमत 200 रुपये और 20 हजार रुपए हर्जाना और 5 हजार रुपए परिवाद वय देने के आदेश जारी किया है.
कंज्यूमर कोर्ट ने नियमों की अवहेलना कर दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाकर लंबे समय से 5-10 रुपये की कीमत की पॉपकॉर्न 50 रुपये में बेचा गया है. जिसके कारण उपभोक्ता कल्याण कोष में 50 हजार रुपए जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिला कलेक्टर को उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश की प्रति भी प्रेषित करने के आदेश दिए हैं.
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