Jodhpur Curfew: जोधपुर में दो दिन और बढ़ा कर्फ्यू, सुबह सात बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी छूट
Jodhpur Violence: जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 10 पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू को दो दिन और बढ़ा दिया है. अब कर्फ्यू दिनांक 10.05.2022 को प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाई गई है.
Jodhpur News: जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 10 पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू को दो दिन और बढ़ा दिया है. अब कर्फ्यू 08.05.2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे से दिनांक 10.05.2022 को प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाई गई है. वहीं, दिनांक 09.05.2022 को प्रात: 07.00 बजे से सुबह 07.00 बजे तक कर्फ्यू में पूर्ण छूट प्रदान की गई है. इस छूट की अवधि में शहर में बाजार और समस्त संस्थान सामान्य दिनों की तरह संचालित हो सकेंगे.
जोधपुर शहर में 2 मई की मध्यरात्रि व 3 मई को ईद की नमाज के बाद जालोरी गेट चौराहा पर लगी स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा की प्रतिमा पर झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क गई. इसके बाद जोधपुर शहर में कर्फ्यू लगाया गया. आज कृषि का छठा दिन था, इसमें प्रशासन की ओर से 8 घंटे छूट दी गई. हिंसा के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं जिसके चलते प्रशासन ने आज से 2 दिन के लिए कर्फ्यू और बढ़ाया गया है. साथ ही छूट 12 घंटे की दी गई है.
जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने दी ये जानकारी
जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने बताया कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कर्फ्यू की अवधि जिला पूर्व के थाना उदयमंदिर के आंशिक क्षेत्र राई का बाग रोड़वेज बस स्टेण्ड और राई का बाग रेलवे स्टेशन को छोड़कर शेष उदयमंदिर थाना क्षेत्र, सदरकोतवाली, सदरबाजार, नागोरी गेट, खाण्डाफलसा का सम्पूर्ण क्षेत्र और जिला पश्चिम के थाना प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 08.05.2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे से दिनांक 10.05.2022 को प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाई जाती है.
- दिनांक 09.05.2022 को प्रात: 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक कर्फ्यू में पूर्ण छूट प्रदान की जाती है.
- उक्त छूट की अवधि में शहर में बाजार व समस्त संस्थान सामान्य दिनों की तरह संचालित हो सकेंगे.
- रात्रि कर्फ्यू के दौरान निम्नाकिंत को छूट प्रदान की जाती है.
- चिकित्सकीय आपात काल चिकित्सा सेवा से सम्बन्धित कर्मी व पत्रकार/
- मीडियाकर्मीयों द्वारा परिचय पत्र / दस्तावेज दिखाने पर अनुमति होगी.
- समाचार पत्र वितरक (हॉकर्स) को समाचार पत्र वितरण की अनुमति होंगी.
- अन्य विशेष परिस्थितियों में अति आवश्यक होने पर कर्फ्यू में निकलने के लिए सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त व सम्बन्धित थानाअधिकारी अनुमति प्रदान किया जाएगा.
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