Mukhya Mantri Chiranjeevi Sadak Yojana: राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है. इसके तहत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा. चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान का निवासी हो या फिर अन्य किसी भी प्रदेश का निवासी हो. 


इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत घायल व्यक्ति का इलाज केवल वह ही निजी अस्पताल करा सकेंगे. जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हैं. योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू होगी. इसके लिए घायलों को कोई पहचान या पात्रता नहीं बतानी पड़ेगी. 


योजना को लेकर निर्देश किए गए जारी
राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके अनुसार घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान और पात्रता के योजना में शामिल प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाएगा. राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि घायल व्यक्ति की पहले जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है और इसे देखते हुए अस्पतालों को पहले मरीज का इलाज करना होगा. इसके बाद पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा. 


दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान संबंधित अस्पताल को राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा. लेकिन इस खर्च की राशि का पुनर्भरण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा.


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