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Jodhpur News: सूरसागर में बवाल के बाद पुलिस जाप्ता तैनात, तीन थाना इलाकों में धारा 144 लागू

Jodhpur News: अपणायात के शहर जोधपुर के सूरसागर में बवाल इतना बढ़ा की जमकर पत्थरबाजी व आगजनी की गई मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हुडदंगियों ने पथराव कर दिया.

Jodhpur News: जोधपुर में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार की रात को सौगहा सूरसागर के पीछे की तरफ ट्रक की और लगाकर मावड़ियों की घाटी जाने वाली रोड पर चावल में दो नए दरवाजे खोलने की बात को लेकर दो गूटों के बीच बवाल हो गया. बवाल इतना बड़ा की जमकर पत्थरबाजी व आगजनी की गई.

पुलिस मौके पर पहुंची इस दौरान हुड़दंगियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया. इस पतराव के दौरान सो नितिन दवे सहित कई पुलिसकर्मी हुई घायल हो गये थे. व्यापारियों का मोहल्ला रूपावतो का बस, सुभाष चौक, अंबो का बाग, सफी बिल्डिंग, राजाराम सर्कल पत्थर बाजी करते हुए जमकर उत्पाद मचाया.

पुलिस ने बीती रात कई लोगों को हिरासत में लिया मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के अंदेशा बना हुआ हैं. एक बोलेरो में तोड़फोड़ की पुलिस को स्थिति संभालने के लिए पांच राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े भारी पुलिस बल आरएसी को तैनात किया गया. सूरसागर क्षेत्र काफी सेंसिटिव माना जाता है इससे पहले भी 2019 व 2022 में जोधपुर में तनाव की स्थिति बनी थी.

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जिला पश्चिम के व्रत प्रताप नगर सदर, देवनगर, राजीव गांधी नगर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने व जनजीवन व्यवस्थित रखने के लिए जिला जोधपुर पश्चिम के थाना क्षेत्र में धारा 144 तन प्रक्रिया सहित 1973 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है.पुलिस उपायुक्त आलोक श्रीवास्तव जिला दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए. 22.06.2024 को आदेश जारी किया गया है।जो निरस्त किये जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा.

1. कोई भी दाक्ति अस्त्र-शस्त्र तेज धार वाले शस्त्र लाटी आदि धारण कर सार्वजनिक स्थानों पर विवरण नहीं करने है एसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्री का किसी प्रकार से प्रदर्शन करना निशेध हैं . 

यह आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा
 
(अ) यह आदेश खबूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिदिल पुलिस पर लागू नहीं होगा.सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी.यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीधारण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र कोस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है.लाठी / वैशाखी का उपयोग राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता तैयारी एथ भाग लेने जा रहे है. उन पर आदेश लागू नहीं होगा.

2. उपरोक्त थाना क्षेत्रों से बाहर का कोई भी व्यक्ति उपरोक्त थाना क्षेत्र में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा.

3. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ को लेकर नही चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा था प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा. 

4 घातक तरल पदार्थ बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में लेकर नहीं चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे. कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद‌भावना को ठेस पहुँचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नही लगायेगा, न ही भाषण, उ‌द्योधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, विडियों कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों आदि किसी भी माध्यम से किशी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा ना ही करवायेगा.

5. कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष किसी भी माध्यम से नहीं फैलायेगा, ना ही इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया या YouTube, Facebook, Twitter, Whats App, Instagram आदि के माध्यम से किसी ,किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करेगा. कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेंगा, ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा,और न ही सार्वजनिक सम्पतियो का विरूपण करेगा ना ही करवायेगा.किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके रथामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.


राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 44 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्वानुमति के चिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा. परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा. ध्वनि विस्तारण का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नहीं किया जायेगा.

कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपायोग नहीं कर सकेगा.चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश को तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है इस कारण इसकी व्यक्त्तिश तामील कराया जाना सम्भव नहीं है. अत यह आदेश एकतरफा प्रसारित किया जाता है. यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी. यह आदेश आज दिनांक 22.06 2024 को वक्त 06:00 एएम पर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया. जो निरस्त किये जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा.

सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र जोशी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहां की सूरसागर पुलिस थाना क्षेत्र के ईदगाह की दीवार से गेट नही निकालने को लेकर पहले से समझौता हो रखा है फिर शांति से बात हो गई थी उसके बाद पथराव किया गया लोगों के घरों में आग लगा दी गई इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों पर सख्त पर कार्रवाई की जानी चाहिए दोषियों को बक्सा नहीं जाएगा शांति के वातावरण को दूषित करने वाले और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वालों को बक्सा नहीं जाएगा.

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