Kanhaiya Lal Murder Case: पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने भड़काया, व्हाट्सऐप पर भेजे नूपुर शर्मा के मैसेज, NIA जांच में बड़ा खुलासा
Udaipur Murder Case: एनआईए की चार्जशीट के अनुसार एनआईए ने इस मामले में 11 आरोपी माने हैं, जिसमें से सलमान अत्तारी और अबु इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं.
Udaipur News: 28 जून 2022, यह दिन कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन उदयपुर में आतंकी घटना हुई. यहां कन्हैयालाल टेलर की गला काटकर हत्या की और इसका लाइव वीडियो भी बनाया. इस हत्याकांड के बाद हाल ही में एनआईए ने जांच पूरी कर चालान पेश किया. इस चार्जशीट में कई बड़े-बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए. सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ा खुलासा तो यह कि इसमें 11 आरोपियों में दो पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जिन्होंने मामले के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया था. कहा था कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालो का सिर कलम किया जाए. यहीं नहीं गौस मोहम्मद तो कराची में एक पाकिस्तानी आरोपी से मिल भी चुका था.
पाकिस्तान की कट्टर इस्लामिक पार्टी का सदस्य रहा आरोपी
सूत्रों के अनुसार एनआईए की चार्जशीट के अनुसार एनआईए ने इस मामले में 11 आरोपी माने हैं, जिसमें से सलमान अत्तारी और अबु इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं. आरोपी गौस मोहम्मद 2014 में एक निजी बैंक में काम करता था, तब कराची गया था. यहां सलमान अत्तारी से जान पहचान हुई थी. सलमान अत्तारी पाकिस्तान की कट्टर इस्लामिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक और दावत-ए-इस्लामिक नाम के संगठनों से जुड़े हुए थे. यह संगठन आतंकवादी निरोधी कानून के तहत पाकिस्तान में बैन की जा चुकी है. सलमान गौस मोहम्मद को पार्टी से जुड़े वीडियो भेजता था. कहता था कि नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करे उसे मार दो. गौस को दो व्हाट्सअप ग्रुप से भी जोड़ा हुआ था जिसमें उसने हत्या के 7 दिन पहले तक नूपुर शर्मा से जुड़े कई मैसेज भेजे थे.
ये हैं 11 आरोपी
एनआईए ने मामले में रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसीन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान और पाकिस्तान कराची के सलमान अत्तारी और अबू इब्राहिम आरोपी हैं. इन सभी ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया. सूत्रों के अनुसार एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 449, 302, 307, 324, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए), यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18 और 20, आर्म्स एक्ट के 4/25 (1बी) के तहत चालान पेश किया.
मामला यह हुआ था कि कन्हैयालाल ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता द्वारा दिये बयान पर सोशल मीडिया पर सपोर्ट का मैसेज डाला था. इस बात पर कन्हैयालाल की धमकियां भी मिली. 28 जून 2022 को शहर के मालदास स्ट्रीट स्थित उसकी टेलर की दुकान में घुसकर गौस और रियाज ने हत्या कर दी थी.
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