Kanhaiya Lal Murder: कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiya Lal Murder Case), यह नाम सिर्फ सुनना काफी है क्योंकि इसके बाद रौंगटे खड़े हो जाते हैं. वह वीडियो जिसमें आरोपी गोस मोहम्मद और रियाज अत्तारी कन्हैयालाल की हत्या करते दिखाई दिए वह देख दहशत बैठ जाती है. इसी नृशंस आतंकी हत्याकांड को आज एक साल पूरा हो गया है, लेकिन उदयपुर वासियों के लिए मानो इसकी याद जरा भी धुंधली नहीं हुई. यहां हर एक को पूरा घटनाक्रम याद है. 


ऐसे हत्याकांड से लोगों में गुस्सा भी है, इसलिए जिससे भी पूछो सभी के जुबान पर एक ही शब्द आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए. परिवार के सदस्य तो इसी आस में बैठे हैं कि कब आरोपियों को फांसी हो. इसी आस में आज एक साल हो गया और आज ही के दिन एएनआईए कोर्ट में मामले की पेशी भी है. एक साल बाद आज आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे. इसके बाद कोर्ट की पूरी प्रोसिडिंग शुरू होगी. 


आरोपियों के खिलाफ आरोप होंगे तय
मामले में सरकार की ओर पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता तेज प्रकाश का कहना है कि 28 जून को मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होंगे. उन्होंने बताया कि इसके साथ हिंदी में चार्जशीट उपलब्ध कराए जाने का फैसला होगा. दरअसल, उदयपुर के सबसे व्यस्ततम बाजार मालदास स्ट्रीट के भूत महल गली ने 28 जून 2022 को सुप्रीम टेलर के मालिक कन्हैयालाल की उनकी ही दुकान में घुसकर रियाज अत्तारी और गोस मोहम्मद ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. उसी दिन दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए.


जानिए अब तक केस में क्या- क्या हुआ (वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार)



  • गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून, 2022 को मामले  की जॉच एनआईए से कराने का आदेश.

  • इसके बाद 30 जून, 2022 को एनआईए. कोर्ट, जयपुर द्वारा उदयपुर से मामले और पत्रावली जयपुर आंतरित करने को कहा गया.

  • इसके बाद एनआईए ने अपनी जांच शुरू की और कड़ियों से कड़ी जोड़ आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी निकला.

  • इसके बाद 22 दिसंबर 2022 को एनआईए ने अपनी जांच पूरी कर विशेष कोर्ट में 11 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 449, 302, 307. 153ए, और 295, यूएपीए की धारा 16, 18, 20 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 (1बी) के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया. 

  • एनआईए ने अपनी चार्जशीट में मामले को लेकर कुल 160 गवाहों का जिक्र किया है.

  • एनआईए की तरफ से आरोप पत्र प्रस्तुत तो कर दिया, लेकिन आरोपी रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस की ओर से पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता राजी नहीं हुआ.

  • फिर न्यायालय द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण को अभियुक्तों की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति करने के लिए लिखा गया. इसके बाद दोनो की ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त किए गए.

  • फिर यह सामने आई कि दोनों आरोपियों को अंग्रेजी नहीं आती. एनआईए ने अंग्रेजी में चार्जशीट पेश की. इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा हिन्दी अनुवाद दिलाए जाने के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया गया.

  • अब 28 जून यानी आज मामले की सुनवाई है. आज के दिन कोर्ट के दो बातें होंगी, एक तो कोर्ट के आदेश पर चार्जशीट का हिन्दी अनुवाद दिया जाएगा. दूसरा अभियुक्तों पर आरोप तय किए जाएंगे


दो आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर
बता दें बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में उदयपुर और जयपुर के वकीलों की पूरी टीम द्वारा मामले में निरन्तर निगरानी रखी जा रही हैं. मामले में आरोपियों की बात करें तो रियाज अतारी, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मो. मोसिन, वसीम अली, फरहद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान, कराची पाकिस्तान निवासी सलमान और अबू इब्राहिम के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किए गए हैं. मामले में नौ अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और  दो अभियुक्तों सलमान और अबू इब्राहिम की गिरफ्तारी शेष है.


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