Khatu Shyam Mela 2023: खाटूश्याम लक्खी मेले की तैयारियां तेज, 6 हजार सुरक्षाकर्मी, ड्रोन से निगरानी, ऐसी रहेगी व्यवस्था
Khatu Shyam Mela: लक्खी मेले के दौरान किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल और कांच की शीशी में इत्र चढ़ाने पर रोक रहेगी. मेले में किसी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे.
Khatu Shyam Lakhi Mela: सीकर के बाबा खाटूश्याम लक्खी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर आज जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने कानून व्यवस्थाओं के संबंध में निरीक्षण किया. साथ ही लखदातार ग्राउंड सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
सीकर पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि मेला 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर तैयारियों को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस बार 8 सेक्टर में एरिया को डिवाइड कर व्यवस्था संभाली जाएगी. इस बार मेले में करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात करने के साथ ही करीब एक हजार स्वयंसेवक एक हजार से ज्यादा प्राइवेट गार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे.
सभी पॉइंट पर सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात
पार्किंग से लेकर श्रद्धालुओं के आने- जाने के रास्ते सहित सभी पॉइंट पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस बार ड्रोन कैमरों से पूरे मेले की निगरानी की जाएगी ताकि व्यवस्थाएं सुचारू हो सके.
वहीं खाटूश्यामजी बाबा श्याम के तिलक श्रृंगार की वजह से 21 फरवरी को बाबा श्याम के पट बंद रखे जाएंगे. 20 फरवरी की मध्यरात्रि 21 फरवरी को शाम पांच बजे तक पट बंद रहेंगे. इसको लेकर श्याम मंदिर कमेटी ने आम सूचना जारी की है.
इन आदेशों की करनी होगी पालना
लक्खी मेले के दौरान किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल और कांच की शीशी में इत्र चढ़ाने पर रोक रहेगी.
मेले में श्रद्धालुओं के लिए तय पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान या केबिन लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. खाटूश्यामजी नगर पालिका कोई आवंटन नहीं करेगी.
मेले के दौरान बस या अन्य यात्री वाहन के लिए चिन्हित वाहन पार्किंग का ही उपयोग कर सकेंगे.
दांतारामगढ़ उपखंड क्षेत्र में डीजे बजाने या किसी तरह का प्रदर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. अवहेलना करने पर राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
लक्खी मेले में किसी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे.
उपखंड क्षेत्र में बिना अनुमति भंडारा, ठेला, केबिन, मेडिकल कैंप नहीं लगा सकेंगे.
सीकर से गोविंद बुटोलिया की रिपोर्ट...
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