Khatu Shyam Temple Committee FIR: राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में हुई भगदड़ के मामले को लेकर पुलिस ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि खाटूश्यामजी मंदिर में भगदड़ की घटना के मामले में मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मंद‍िर में सोमवार को भगदड़ में तीन महिलाओं की मौत हो गई थी और चार अन्य लोग घायल हो गये थे. पुलिस ने बताया कि स्थानीय नागर‍िक रामदेव सिंह खोखर ने सोमवार को खाटू श्याम जी थाने में मंद‍िर कमेटी के अध्यक्ष शंभू सिंह चौहान, सचिव श्याम सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष कालू सिंह तथा प्रताप सिंह चौहान, भवानी सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए (किसी की लापरवाही से किसी अन्य की मृत्यु) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है.


शिकायतकर्ता ने इस घटना के लिये आरोपियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रात में बिना सुरक्षा सुनिश्चित किए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और कुप्रबंधन के कारण सोमवार सुबह भगदड़ मच गई. सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के बाहर सोमवार तड़के भगदड़ मचने से तीन महिलाओं --शांति देवी, माया देवी और कृपा देवी (जयपुर) की मौत हो गई. यह भगदड़ तब घटी जब कतार में इंतजार कर रहे श्रद्धा्धालुओं ने मंदिर के पट खुलने पर प्रवेश द्वार में एक साथ तेजी से घुसने का प्रयास किया. इस घटना में चार अन्य घायल हो गये. राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के हजारों लोग एकादशी के पावन पर्व पर प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे.


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इस घटना के लिये राज्य सरकार पहले ही संभागीय आयुक्त से जांच के आदेश दे चुकी है और स्थिति को ठीक से नहीं संभालने के लिये स्थानीय थानाधिकारी रिया चौधरी को निलंबित कर दिया गया है. इस हादसे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 20-20 हजार रुपये सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष (CMRF) से देने का निर्देश दिया था.


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