Khatu Shyam Mela News: देशभर में विख्यात खाटू श्याम मंदिर (Khatu Shyam Temple) खुलने के बाद प्रशासन ने यहां धारा 144 लागू कर दी है. अब शीश के दानी का दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कई बातों का ध्यान रखना होगा. मंदिर में प्रसाद और फूल चढ़ाने पर भी पाबंदी रहेगी. दांतारामगढ़ एसडीएम प्रतिभा वर्मा (IAS Pratibha Verma) ने आगामी लक्खी मेला आयोजन के मद्देनजर यह निषेधाज्ञा लागू की है. 7 फरवरी को सुबह 8 बजे शुरू हुई यह निषेधाज्ञा आगामी 5 मार्च की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी.


22 फरवरी से होगा लक्खी मेला आयोजन


राजस्थान (Rajasthan) के सीकर (Sikar) जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर (Khatu Shyam Ji Mandir) 6 फरवरी को 85 दिन बाद खुला. मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे. अब यहां आगामी 22 फरवरी से बाबा का लक्खी मेला (Khatu Shyam Mela 2023) शुरू होगा. होली से पहले हर साल फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक वार्षिक लक्खी मेले का आयोजन होता है. देश-विदेश से करीब 20 से 25 लाख भक्त बाबा का दर्शन करने के लिए यहां आते हैं. इसके अलावा हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को मासिक मेले का आयोजन किया जाता है. इस साल  मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है. इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन की ओर से माकूल बंदोबस्त किए जा रहे हैं.


आदेशों की अवहेलना करने पर होगी कार्यवाही


दांतारामगढ़ एसडीएम प्रतिभा वर्मा ने बताया कि फाल्गुन लक्खी मेले में बड़ी संख्या श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. उनके इकट्ठा होने से यातायात व्यवस्था, कानून और लोक परिशांति बनाए रखना एक महत्वपूर्ण विषय है. कस्बे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है. इसके तहत श्रद्धालुओं को नियमों का पालन करना आवश्यक होगा. आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


इन आदेशों की करनी होगी पालना



  • लक्खी मेले के दौरान किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल और कांच की शीशी में इत्र चढ़ाने पर रोक रहेगी.

  • मेले में श्रद्धालुओं के लिए तय पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान या केबिन लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. खाटूश्यामजी नगर पालिका कोई आवंटन नहीं करेगी.

  • मेले के दौरान बस या अन्य यात्री वाहन के लिए चिन्हित वाहन पार्किंग का ही उपयोग कर सकेंगे.

  • दांतारामगढ़ उपखंड क्षेत्र में डीजे बजाने या किसी तरह का प्रदर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. अवहेलना करने पर राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

  • लक्खी मेले में किसी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे.

  • उपखंड क्षेत्र में बिना अनुमति भंडारा, ठेला, केबिन, मेडिकल कैंप नहीं लगा सकेंगे.


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