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Rajasthan News: कोटा में बाल विवाह की रोकथाम के लिए अलर्ट पर प्रशासन, जनिए क्या है तैयारी
Child Marriage In Kota : जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध के साथ पाप भी है. युवाओं के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए विवाह की निर्धारित आयु में ही विवाह किए जाएं.
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Kota Action Against Child Marriage: कोटा संभाग में हर वर्ष अक्षय तृतीय के अबूझ सावे होने के कारण ग्रामीणों में होने वाली शादियों को लेकर प्रशासन (Administration) अलर्ट मोड पर आ जाता है. इसके लिए कंट्रोल रूम (Control Room) भी बनाए जाते हैं. स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर लोगों को समझाया जाता है. सरकारी विभागों को भी इस काम में लगाया जाता है.
बैठक कर बताए गए दुष्परिणाम
पुलिस और प्रशासन के साथ चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, समाज कल्याण विभाग, बाल अधिकारिता विभाग सहित कई विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, ताकि एक भी बाल विवाह संभाग या कोटा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो सके. इस बार भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराया और जिम्मेदारियां सौंपी गई.
बाल विवाह अपराध के साथ पाप भी
जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध के साथ पाप भी है. युवाओं के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए विवाह की निर्धारित आयु में ही विवाह किए जाएं. इसके लिए जन जागरूकता के साथ दंडनीय प्रावधानों की भी जानकारी लोगों तक पहुंचे. जिला कलक्टर ने बाल विवाह रोकथाम को लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर इसकी रोकथाम के पुरजोर प्रयास करने की बात कही.
प्रशासन तक सूचना पहुंचाना जरूरी
इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह को अभिशाप माना गया है. ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि उनके क्षेत्र में बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर पर जिम्मेदार पदाधिकारी तक सूचना पहुंचाई जाए, जिससे समय रहते ऐसे विवाह को रोका जा सके.
निगरानी तंत्र होगा मजबूत, त्वरित होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि आगामी अक्षय तृतीया व अबूझ सावों पर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किए जाने का अंदेशा रहता है. ऐसे में क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों, गांवों में कार्यरत कार्मिकों को सतत निगरानी रखकर समय रहते लोगों को समझाना होगा. जिला कलेक्टर ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निगरानी तंत्र को मजबूत रखने, नियंत्रण कक्ष पर सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी धर्म गुरूओं को भी आव्हान किया कि वे अपने स्तर पर बाल विवाह नहीं करने के लिए अपील जारी कर लोगों को जागरूक करें.
बाल विवाह की सूचना मिले तो यहां करें सूचित
अतिरिक्त कलेक्टर शहर बृजमोहन बैरवा ने बताया कि जिला प्रशासन के कन्ट्रोल रूम नं. 0744-2323557 पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कन्ट्रोल रूम नं. 0744-2940015, 8306002131 पर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है. चाइल्ड हेल्प लाइन के नोडल यज्ञदत्त हाड़ा ने बाल विवाह रोकथाम के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम एवं किए गए प्रयासों की जानकारी दी.
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