Bal Vivah: कोटा संभाग में अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) के अवसर पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए प्रशासन पहले से मुस्तैद है. इसी क्रम में कोटा (Kota) के कैथून में एक अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई. बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. अजीत शर्मा ने बताया कि अज्ञात कॉलर से जानकारी मिली एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह (Child Marriage) करवाया जा रहा है. सूचना के बाद टीम का गठन किया गया और बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल चंद जैन, बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा, नोडल निदेशक यज्ञदत्त हाड़ा, आउटरीच वर्कर संजय मेहरा, बचपन बचाओ आंदोलन की सहायक परियोजना अधिकारी रेखा कुमारी और कैथून थाना के मोहन लाल-बाल कल्याण अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे.


बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि नाबालिग लड़की की उम्र 17 साल है. लड़की के पिता को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत पाबंद करवाया गया है. दिनेश शर्मा ने बताया कि मौके पर बालिका के यहां महिला संगीत चल रहा था, परिजनों द्वारा पहले आनाकानी की गई उसके बाद बालिका के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर अज्ञात कॉलर से मिली थी. बालिका के पिता को तहसीलदार आमोद माथुर के सामने पेश किया गया था.


दूल्हे पक्ष को भी दे दी गई सूचना


कॉलर ने जब फोन किया तो बताया कि लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग हैं. ऐसे में जब घर जाकर देखा तो वहां रिश्तेदारों की भीड़ थी, परिवार भी सामान्य था और बड़ी संख्या में कपड़े और अन्य सामान मंगवाकर रखा गया था. उसके बाद जब दूल्हे की जानकारी की तो किसी ने बताया कि वह 21 साल का है, लेकिन किसी ने कहा 19 साल का है, ऐसे में वहां भी सूचना भेजकर जांच की जा रही है. दिनेश शर्मा ने बताया कि इस दौरान पूरे क्षेत्र में घोषणा करवा दी गई कि यदि नाबालिग की शादी की कोई जानकारी मिले तो प्रशासन के साथ शेयर करें. नियमानुसार यदि कोई बाल विवाह में जाता है तो वह भी दोषी करार दिया जाता है.


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