Kota News: तेज आवाज में डीजे और साउंड बजाने पर लगी रोक, कलेक्टर ने परीक्षा को देखते हुए जारी किया आदेश
Rajasthan: कोटा में तेज आवाज में डीजे और सांउड बजाने पर रोक लगा दी गई है. जिला कलेक्टर ने छात्रों की परीक्षा को देखते हुए ये आदेश जारी किया है. ये आदेश चार अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा.
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Rajasthan News: राजस्थान के कोटा (Kota) जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने तेज आवाज में साउंड और डीजे बजाए जाने पर रोक लगा दी है. यह आदेश रविवार सुबह ही जारी किया गया. अपने आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं और स्टूडेंट्स को पढाई में व्यवधान उत्पन्न होता है. ऐसे में स्टूडेंट्स की पढाई में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, ऐसा प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है. जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने अपने आदेश में कहा कि मुझे अवगत कराया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाएं प्रारम्भ हो गई हैं.
कोटा जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कोलाहल से उनके अध्ययन मे व्यवधान उत्पन्न होता है. मैं संतुष्ट हूं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कोलाहल पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. अत: मैं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा-पांच प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगर कस्बों और गावों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग द्वारा कोलाहल उत्पन्न करने पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाता हूं.
चार अप्रैल तक प्रभावी रहेगा आदेश
जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने आदेश में कहा कि किसी भी प्रकार के आयोजनों में इन यंत्रों का उपयोग स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. यदि इन निर्देशों की अवहेलना होती है, तो प्रयुक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों, उससे संबंधित उपकरणों और वाहन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर चार अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा.
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