(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Kota News: बीजेपी विधायक चन्द्रकांता मेघवाल को कोर्ट से राहत, 13 जून तक गिरफ्तारी पर रोक
बीजेपी विधायक चन्द्रकांता मेघवाल बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए 13 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मारपीट के पांच साल पुराने मामले में विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी.
Rajasthan News: केशवराय पाटन से बीजेपी विधायक चन्द्रकांता मेघवाल (Chandrakanta Meghwal) को मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के करीब 5 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए 13 जून तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. चंद्रकाता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी. 5 साल पुराने मामले में मेघवाल को महावीर नगर थाना पुलिस ने धारा 41 ए सीआरपीसी के तहत दो बार नोटिस जारी किया था. राज्यसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए चंद्रकांता मेघवाल ने कोर्ट में अंतरिम और अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी.
केशवराय पाटन से BJP MLA चन्द्रकांता मेघवाल को राहत
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधायक मेघवाल को राहत दी है. विधायक के वकील राजेश अड़सेला ने बताया कि मेघवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी को 13 जून तक विधायक को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए. अग्रिम जमानत की याचिका पर 13 जून को सुनवाई होगी. कोर्ट में बहस के दौरान वकील अडसेला ने तर्क दिया कि विधायक को पक्ष रखने के लिए एक-एक दिन के समय में नोटिस दिए गए क्योंकि राज्यसभा का चुनाव होना है, अल्प समय में नोटिस की उचित तामील नहीं हुई.
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5 साल पुराने मामले में 13 जून तक नहीं होगी गिरफ्तारी
विधायक का अल्प समय में उपस्थित होना भी संभव नहीं था. इसलिए समय देते हुए विधि सम्मत नोटिस देना चाहिए था. उन्होंने तर्क दिया कि विधायक को राज्यसभा चुनाव में वोट डालना भी है. मतदान में भाग लेना लोकतांत्रिक अधिकार है. इसलिए विधायक को अंतरिम जमानत दी जाए. कोर्ट ने तीन दिन तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अड़सेला ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी 13 जून के पहले भी बिना गिरफ्तार किए विधायक से पूछताछ कर सकता है. कोटा के महावीर नगर में पांच साल पहले विधायक का मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था. 20 फरवरी 2017 को प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ. लाठीचार्ज के विरोध में थाने पर हंगामा हुआ.
विधायक के पति नरेन्द्र नागर ने तत्कालीन सीआई को थप्पड़ मार दिया. मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई थी. 2 पुलिस की ओर से और 3 पीड़ित पक्ष की ओर से थी. पुलिस की ओर से दर्ज मामले की जांच सीआईडी सीबी ने की. जांच में कुल 9 लोगों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना गया. 3 आरोपियों की पूर्व में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हो चुकी है बाकी 6 लोगों को कानूनी प्रकिया के तहत नोटिस जारी किए गए. विधायक ने वकील के जरिए 9 जून को जिला एवं सेशन न्यायालय में अंतरिम और अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की थी. मामले में शुक्रवार को कोर्ट से विधायक मेघवाल को राहत मिल गई. हालांकि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग भी हो गई है. बीजेपी के आला नेताओं ने भी कोटा शहर पुलिस अधीक्षक से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली.