Kota Rape Case: सब्जी बेचने वाली बच्ची से किया रेप, अब भुगतेगा 20 साल का कठोर कारावास
कोटा में सब्जी बेच रही 12 साल की एक बच्ची को फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने वाले को यहां की पोक्सो कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही 55 हजार रुपयेका जुर्माना भी लगाया है.
Kota Rape Case : राजस्थान के कोटा में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में यहां की एक अदालत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ठेले पर मटर बेच रही थी बच्ची
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 8 फरवरी 2021 को एक महिला ने गुमानपुरा थाने में एक रिपोर्ट लिखवाई. इसमें महिला ने कहा था कि वह अपनी 12 साल की बेटी के साथ 1 फरवरी 2021 की शाम 7 बजे डीसीएम मेन रोड पर वेयर हाउस के पास ठेले पर मटर बेच रही थी. कुछ देर बाद वह बेटी को छोड़कर गई थी, जब वो वापस आई तो उसकी बेटी नहीं मिली.
बहुत तलाश करने के बाद भी जब नहीं मिली तो उसे शक हुआ क्योंकि उसको जानने वाला विनोद मीणा भी उसी दिन से घर से गायब था. उसे शक था कि विनोद मीणा ही उसकी बेटी को लेकर गया है. पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की.
देवली ले जाकर किया दुष्कर्म
पुलिस ने आईपीसी की धारा- 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी विनोद मीणा बहला फुसलाकर बच्ची को अपने साथ टोंक जिले के देवली ले गया और किराये के कमरे में रहने लगा, उसने बालिका के साथ दुष्कर्म करता रहा. पुलिस ने अपह्रत बच्ची को बरामद कर उसका बयान दर्ज किया और मेडिकल जांच कराई.
मेडिकल जांच में हुई दुष्कर्म की पुष्टि
बयानों एवं मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी विनोद मीणा (25) के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. कोटा में किरायेदार के रूप में रह रहे विनोद के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए.
साथ ही बतौर सबूत 28 दस्तावेज पेश किए गए. न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और धारा 376 (3) में 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा तय की और 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया.
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