Rape Case in Kota: कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह और 15 दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने रेप पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत लाभान्वित करने का निर्देश दिया है. आरोपी रिश्ते में बहन का ससुर लगता था. एक ही घर में अकेला पाकर आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया. 


बहन के ससुर को रेप मामले में सजा


लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि केथूनीपोल थाने में पीड़िता के साथ परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को जबरन अंजाम दिया. परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आज केथूनीपोल पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और धारा 376 एबी आईपीसी में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 5, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया.


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पढ़ाई करने के लिए गयी थी नाबालिग


लोक अभियोजक विजय कुशवाहा के मुताबिक नाबालिग पढ़ाई के लिए अपनी बहन के पास कोटा गई थी. बहन के मकान में दो कमरे थे. एक में बहन और जीजा सोते थे. दूसरे कमरे में बहन का ससुर, सास और पीड़िता भी सोती थी. रात को बहन का ससुर नाबालिग के साथ गलत हरकत करता था. एक दिन बहन के ससुर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया. पूरी घटना पीड़िता ने स्कूल टीचर को बताई. घर से पीड़िता की बड़ी बहन को बुलाकर पूरी बात बताई. टीचर ने कोटा चाइल्ड लाइन को फोन किया. चाइल्ड लाइन की सदस्य नाबालिग को पुलिस थाना ले गई और मामला दर्ज कराया. 


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