Kota News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले बुजुर्ग को 5 साल जेल की सजा, कोर्ट ने की ये गंभीर टिप्पणी
Kota Crime News: कोर्ट ने कहा, ‘‘आरोपी के इस कृत्य से पीड़िता जीवनभर बड़े बुजुर्गों को संदेह की दृष्टि से ही देखेगी. उसके मन में बुजुर्गों के प्रति बना यह अविश्वास का भाव, शायद कभी नहीं मिट सकेगा.
Rajasthan News: राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध बढे हैं. कई मामलों में तो अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर रहते हैं लेकिन कई आरोपियों को कोर्ट से सजा हो जाती है. अधिकांश मामलों में अपराधी 40 साल से नीचे के होते हैं लेकिन कोटा (Kota) में एक ऐसा मामला सामने आया है, जब 62 साल के बुजुर्ग को सजा हुई है. सजा भी एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में हुई है. अब ये आरोपी पांच साल तक जेल की हवा खाएगा. मामला पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 का है. नाबालिग से छेड़छाड़ के 2 साल पुराने मामले में बुजुर्ग आरोपी को सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी शब्बीर मोहम्मद अंसारी (62) को 5 साल कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा कि ‘‘आरोपी के इस कृत्य से पीड़िता सम्भवतया: जीवनपर्यंत बड़े बुजुर्गों को संदेह की दृष्टि से ही देखेगी. पीड़िता के मन में बुजुर्गों के प्रति बना हुआ यह अविश्वास का भाव, शायद कभी नहीं मिट सकेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा कि हर घर में बेटी का मर्तबा बड़ा बुलंद रखा है, कहीं बेटी को लक्ष्मी, तो कहीं खुदा की रहमत के नाम से जाना जाता है. अदालत केवल सजा ही नहीं दे रही है, बल्कि उसे अपने गुनाह से तौबा करने का मौका दे रही है कि वह खुदा की बारगाह में माफी मांगकर खुद को सुधारे.
वीडियों वायरल करने की दी धमकी
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि, पीड़िता के परिजनों ने 24 अक्टूबर 2020 को सुल्तानपुर थाने में शिकायत दी थी जिसमें बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ती है. 28 सितंबर को वो घर के बाहर खेल रही थी. दोपहर 3 बजे के करीब शब्बीर ने उसे 10 रूपए दिए और दुकान से जाकर चॉकलेट लाने को बोला. पीड़िता चॉकलेट लेकर उसके घर गई तो उसने हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की. किसी को बताने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए सहेली के साथ रात में मकान की छत पर आने को कहा. नहीं आने पर बदनाम करने को कहा. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में 10 गवाहों के बयान हुए, जिसके बाद आरोप सिद्ध होने पर सजा दी गई है.
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