Rajasthan News: राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी (Rajasthan Technical University) कोटा (Kota) के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र अर्पित अग्रवाल द्वारा अस्मत मांगने के मामले में कोटा शहर ही नहीं कई संगठनों में भी जबरदस्त आक्रोश है. छात्रों ने गुरूवार को दिनभर प्रदर्शन किया. एक जगह वीसी पर जूता मारने का प्रयास हुआ तो कोर्ट में एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के एडवोकेट अतिश सक्सेना ने थप्पड जड़ दिया. भारी पुलिस की मौजूदगी के बाद भी वकील उस तक पहुंच गए और मारपीट की. इस मामले की जांच अब एसआईटी द्वारा की जा रही है, जिसमें डीएसपी अमर सिंह पूरे मामले को देख रहे हैं.


आयोग की टीम करेगी बात
दिल्ली यूनिवर्सिटी की गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की निदेशक और राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार समिति की सदस्य गीता भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग के कोऑर्डिनेटर प्रवीण सिंह और लीगल काउंसलर शालिनी सिंह की समिति इस मामले में जांच करने कोटा आएगी. आयोग ने कमेटी को 5 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं. कमेटी के सदस्य पीड़ित पक्ष, विभाग के ऑफिसर, स्टूडेंट और अन्य लोगों से बात करेंगे. 


राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा हो. हर छात्र और फैकल्टी मेंबर को इस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग ने भी मामले में  संज्ञान लेते हुए राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति से 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है.


क्या है पूरा मामला
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ उसी की स्टूडेंट ने फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए दादाबाड़ी थाने में शिकायत दी थी, जिसपर 20 दिसंबर को पुलिस ने मामला दर्ज किया था. 21 दिसंबर को पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार व बिचौलिए स्टूडेंट अर्पित अग्रवाल को गिरफ्तार किया. 22 दिसंबर को एबीवीपी, करनी सेना, युवामोर्चा, बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य कॉलेज के स्टूडेंटों ने प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया.


वहीं 22 दिसम्बर को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 25 दिसम्बर तक रिमांड लिया गया है, जिसमें आरोपी से ऑडियों वीडियों बरामद किए जाएंगे व अन्य जांच होगी. इस मामले में और भी कई बातें सामने आने की संभावना जताई जा रही है. वहीं दूसरी ओर एक और छात्रा ने थाने में शिकायत दी है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर व बिचौलिए स्टूडेंट को सस्पेंड किया. प्रोफेसर की कारगुजारी के कई ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.


आरोपियों के खिलाफ धाराएं
गिरीश परमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 385, 354ए, 354 डी, 509, 292, 120बी, धारा 67ए/बी, आईटी एक्ट, महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, अधिनियम की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं आरोपी अर्पित जैन के खिलाफ धारा 384, 385, 354ए, 354 डी, 509, 292, 120बी, एवं एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (2), 5(ए) के तहत केस दर्ज किया गया है.


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