Kota Crime News: कोटा (Kota) पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court ) रेप के मामलों में दोषी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रहा है. ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने गुरुवार को एक आरोपी को 20 साल के कठोर करावास सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी  एक नाबालिग को उसकी इच्छा के विरूद्ध अपने साथ ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया.


दोषी को 20 साल की सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने नाबालिग युवती से रेप के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. यही नहीं आरोपी को 40 हजार रुपये  का जुर्माना लगाया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 24 दस्तावेज और डीएनए पॉजिटिव रिपोर्ट भी पेश की गई. इन तमाम सबूतों के आधार पर पर ही कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. साथ ही धारा 376 (3)  के तहत 20 साल की सजा सुनाई.


ये है पूरा  मामला
बता दें 17 मार्च 2021 को एक शिकायतकर्ता ने अनंतपुरा पुलिस थाने नें एक लिखित रिपोर्ट दी थी. इसमें उन्होंने बताया था कि उसकी 16 साल की लड़की 12 मार्च 2021 को सुबह 4  बजे घर से बिना बताए चली गई.  जब उनकी और परिवार वालों की नींद खुली तो सभी ने लड़की की तलाश की पर वो कहीं नहीं मिली. उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि उनकी  बेटी को  राहुल नाम का लड़का ले गया. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की. इस दौरान पीड़िता का मेडिकल कराया गया. साथ ही उसका बयान दर्ज कराया गया. बयानों में और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल (21) को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था.


Road Accident in Rajasthan: अलवर में टैंपो को ट्रैक्टर-ट्राली ने मारी जोरदार टक्कर, पिता और तीन बच्चों की मौत, मां घायल