(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Kota News: कोटा में प्रशासन ने किया हॉस्टल सील, गाइडलाइन पालन में भारी अनदेखी
Kota hostel Seal: जिला प्रशासन की कोचिंग विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल संबंधी गाइडलाइन की पालना नहीं पाए जाने पर महावीर नगर प्रथम स्थित श्रीकृष्ण हॉस्टल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
Rajasthan News: कोटा में महज डेढ माह में चार कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और एक स्टूडेंट की तलाश 7 फरवरी से चंबल की घाटियों में की जा रही है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है. परिवार व एसडीआरएफ व निगम की टीमें लगातार उसकी चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. वहीं दूसरी और हो रहे सुसाइड को लेकर जिला प्रशासन सख्ती के मूड में दिखाई दे रहा है और लगातार हॉस्टल द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर हॉस्टल को सीज करने की कार्रवाई कर रहा है.
राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की कोचिंग विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल संबंधी गाइडलाइन की पालना नहीं पाए जाने पर महावीर नगर प्रथम स्थित श्रीकृष्ण हॉस्टल को अंतरिम रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं. जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि 13 फरवरी को इस हॉस्टल में एक छात्र द्वारा कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं.
हॉस्टल में पंखे में स्प्रिंग डिवाइस नहीं होने पर की कार्रवाई
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बृजमोहन बैरवा ने बताया कि पुलिस थाना जवाहर नगर थाना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार इस हॉस्टल में पंखे में स्प्रिंग डिवाइस नहीं पाया गया था. साथ ही विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने पर अभिभावकों को सूचित करने की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई, ना ही विद्यार्थियों के आने-जाने संबंधी रिकॉर्ड का संधारण पाया गया. इतना ही नहीं हॉस्टल संचालन के लिए पंजीकरण, स्वीकृति इत्यादि भी नहीं पाए गए. काउंसलर एवं सुपरवाइजर की व्यवस्था भी नहीं थी. हॉस्टल में सफाई, वेंटीलेशन का स्तर भी संतोषजनक नहीं पाया गया.थानाधिकारी की इस रिपोर्ट के आधार पर हॉस्टल का संचालन तुरंत प्रभाव से अंतरिम रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं.
सात दिन में दूसरे हॉस्टल में जाएंगे यहां रह रहे स्टूडेंट
जिला कलेक्टर के आदेश के बाद कोटा में हॉस्टल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं. जिन कमरों में स्टूडेंट रह रहे हैं उन्हें 7 दिन में दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं. आयुक्त नगर निगम दक्षिण एवं थानाधिकारी को उक्त आदेश की 24 घंटे में पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सभी हॉस्टल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वह गाइड लाइन की अक्षरश: पालन करें.
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