Lok Sabha Election 2024: भरतपुर निर्वाचन अधिकारी ने की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक, दिये ये निर्देश
Rajasthan Lok Sabha Election 2024: राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है. इसी क्रम में भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने बैठक कर अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए.
Bharatpur Lok Sabha Chunav 2024: राजस्थान सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है. लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं. भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट सहित 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है.
भरतपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित कुमार यादव ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनावों के लिए पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता, पात्र महिलाओं, दिव्यांग मतदाताओं और ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने जिले में जेण्डर रेशियो और ईपी रेशियो में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी रखने को कहा.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से लोगों में मतदाता सूची में पंजीकरण कराने, नाम हटाने, संशोधन आदि के लिए आवश्यकता अनुसार फॉर्म 6, 7, 8 के बारे में जागरूक करने के संबंध में निर्देश दिए. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-6 की सहायता से पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूचि में जुड़वा सकते हैं.
अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 का प्रयोग किया जाता है. उन्होंने बताया कि फार्म-8 का प्रयोग निवास स्थान बदलने के लिए या प्रविष्टियों में सुधार के लिए या प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए या पीडब्ल्यूडी के रूप में चिन्हित करने के लिये किया जाता है.
पता कैसे बदलवाएं?
निर्वाचन कार्ड में संशोधन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार यादव बताया कि निवास स्थान बदलने के लिए आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को करना होगा, जिसमें आवेदक का नया पता स्थित है. आवेदक को अपने नए पते का जिक्र करना होगा, जहां पर वह स्थानांतरित हुए हैं और वर्तमान में रह रहा है. इसके लिए खुद के नाम पर या अपने माता-पिता, पति-पत्नी के नाम पर पते के प्रमाण के रूप में किसी एक मूल दस्तावेज की एक स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी. वह मूल दस्तावेज पर टिक करेगा, जिसे उसने पते के प्रमाण के रूप में दिया है.
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