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Rajasthan News: राजस्थान में राज्य मंत्री और उपमंत्रियों का क्या है वेतन और सुविधाएं, टेलीफोन बिल में कितनी है छूट?
Jaipur News: राजस्थान में मंत्रियों के कम वेतन को बढ़ाने और उनके भत्तों को बेहतर करने की हमेशा से मांग उठती रही है. हालांकि पिछले साल गहलोत सरकार में उनके वेतन में दमदार बढ़ोत्तरी की गई है.
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Rajasthan News: राजस्थान का आम बजट (Union Budget) पेश होने वाला है. इससे पहले आइये जानते हैं कि राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) में दर्जाप्राप्त राज्यमंत्रियों (State Minister) और उपमंत्रियों ( Deputy Ministers) को कितना वेतन (salary) मिलता है और क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं. बता दें कि राजस्थान में राज्यमंत्री और उपमंत्री को बेहतर सत्कार भत्ता भी मिलता है, इन्हें विधायकों से अधिक वेतन दिया जाता है.
पिछले साल इनकी सुविधाएं और इनकी पगार बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार (Gehlot government) ने अपना खजाना खोल दिया था. इससे पहले इन्हें इतना वेतन और इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थीं. बता दें कि राजस्थान में आयोग और बोर्डों, समितियों के अध्यक्षों को राज्यमंत्री और उपमंत्री का दर्जा दिया गया है.
ये है वेतन और भत्ते की स्थिति
राजस्थान में जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है उन्हें 65000 रुपए वेतन मिलता है. वहीं 62000 रुपये प्रति माह वेतन उन्हें मिलता है जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है. जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा मिला है उन्हें 60000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है. वहीं वेतन की तरह ही बढ़िया भत्ते भी दिए जा रहे हैं. जिन्हें मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिला है उन्हें 55000 रुपये सत्कार भत्ता भी दिया जाता है. जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा मिला है उन्हें 40000 रुपए सत्कार भत्ता दिया जाता है. सरकार ने इसे पहली बार बढ़ाया है.
अब तक कितना हुआ वेतन और भत्तों में बदलाव
राजस्थान में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त को पहले 42,000 रुपये वेतन और सत्कार भत्ता 34,000 रुपए दिया जाता था जबकि उप मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त नेताओं को 40 हजार रुपये वेतन और भत्ता 30,000 रुपये दिया जाता था. इन बदलावों के बीच में मंत्रियों को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं पहले के आदेशानुसार ही बनी हुई हैं. इसमें जयपुर और जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के दौरान उपयोग की जाने वाली यात्रा सुविधा, चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाएं शामिल हैं.
साथ ही इनमें से अगर कोई राज्य के भीतर राजकीय कार्य से भ्रमण करता है तो उसे 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम छह महीने का यात्रा भत्ता मिलेगा जबकि राज्य से बाहर जाने पर ये 1250 रुपये प्रति दिन होगा, जो एक साल में अधिकतम 100 दिवस के लिए मिलेगा. इसी तरह दर्जा प्राप्त मंत्री को हर महीने 10,000 रुपये तक, राज्य मंत्री को 8,500 रुपये और उप मंत्री 3,750 रुपये तक के बिल की फोन कॉल करने की सुविधा दी गई है.
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