राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव? BJP विधायक के सवाल पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया ये जवाब
Rajasthan News: राजस्थान सरकार मे मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि छोटी नगर पालिकाओं के लिए प्रति वार्ड एक मतदान केंद्र और नगर निगमों के लिए आवश्यकतानुसार 5 से 10 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

Rajasthan News Today: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव साल 2025 के नवंबर में होने की संभावना है. राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार (5 मार्च) को एक सवाल के जवाब में विधानसभा में सदन के सदस्यों को ये जानकारी दी. शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन राज्य मंत्री खर्रा ने कहा कि 'एक राज्य, एक चुनाव' फार्मूले के तहत सभी नगर निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ होने की संभावना है.
प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, "चुनावों के मद्देनजर वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन का काम चल रहा है. इसके पूरा होने के बाद कुल वार्डों की संख्या और मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा."
नगर निकाय चुनाव की जिम्मेदारी EC की
राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए खर्रा ने कहा, "नगर निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की है."
उन्होंने आगे कहा, "छोटी नगर पालिकाओं के लिए प्रति वार्ड एक मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा और नगर परिषदों और नगर निगमों के लिए आवश्यकतानुसार 5 से 10 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. एक साथ चुनाव कराने के लिए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था की जाएगी."
मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुताबिक, "एक राज्य, एक चुनाव' का मूल उद्देश्य बार-बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं और संसाधनों की बर्बादी को कम करना है.' उन्होंने यह भी कहा कि 2024-25 की बजट घोषणाएं 'एक राज्य, एक चुनाव' के फार्मूले को ध्यान में रखकर की गई हैं. "
वार्डों के परिसीमन का काम जारी
बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी द्वारा उठाए गए मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खर्रा ने सदन को बताया कि राज्य में वार्डों के पुनर्गठन के लिए सीमा वृद्धि और परिसीमन का कार्य जारी है. इस संबंध में जारी चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्योरा सदन में रखते हुए खर्रा ने कहा कि "एक राज्य, एक चुनाव' के संबंध में कानूनी राय ली जा रही है. नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
उन्होंने कहा कि पुनर्गठन और परिसीमन प्रक्रिया के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए 16 जनवरी, 2025 के आदेश के बाद कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम पूरा होने के बाद उप समिति की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है. फिलहाल 'एक राज्य, एक चुनाव' के लिए कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है.
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