Naresh Meena News: राजस्थान की देवली-उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह बुधवार की रात मौके से फरार हो गए थे, लेकिन भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समरवता गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसकी पुष्टि खुद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है.
टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने बुधवार को एक मतदान केंद्र पर SDM अमित चौधरी के साथ मारपीट की थी. सरकारी अधिकारी पर ड्यूटी के वक्त मारपीट करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है. नरेश मीणा के ऊपर यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी उनके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं.
2002-2010 के बीच इतने केस
नरेश मीणा के खिलाफ सबसे पहले 2002 में केस दर्ज किया गया था. यह जयपुर में मारपीट का मामला था. 2004 में हाइवे जाम करने के मामले में आपराधिक केस दर्ज हुआ था. 2004 में ही राजकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट का केस हुआ था. 2005 में चोरी के आरोप में केस किया गया था तो 2006 में मारपीट के आरोप में केस हुआ था.
उनपर निजी संपत्ति की तोड़फोड़ और मारपीट का मामला 2009 में दर्ज किया गया था. 2010 में ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने का केस किया गया था. इसी साल उनपर 5 लोगों के साथ मारपीट करने और प्रताड़ित करके छोड़ने का केस किया गया था. इसके अलावा जुए का एक मामला दर्ज हुआ था.
2010 से 2020 के बीच इन मामलों में आरोपी
2012 में हथियार बरामद किए जाने पर नरेश मीणा पर केस किया गया था. यह मामला जयपुर में दर्ज है. 2014 और 2017 में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. 2020 में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कोरोना संक्रमण का फैलाव करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस किया गया था.
2023-2024 के केस
2023 में सरकारी काम में बाधा पैदा करने, रेल मार्ग को अवरूद्ध करने और उपद्रव की स्थिति पैदा करने का आरोप है और थाने में केस भी दर्ज है. 2023 में ही भड़काऊ भाषण देकर उपद्रव पैदा करने का आरोप है. विधानसभा चुनाव में सरकारी काम में बाधा डालने और सरपंच के साथ मारपीट करने का केस किया गया है तो 2024 में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में आपराधिक केस दर्ज है.
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