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Rajasthan New Gopalan Rules: राजस्थान में शहरी क्षेत्र में गोवंश रखने के लिए नए नियम, जुर्माने से बचने के लिए जान लें जरूरी बातें

राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने गोवंश के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है. गोवंश के कान में टैग करना भी अनिवार्य होगा.

New Gopalan Rules Implemented in Rajasthan: राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र में गोवंश को घर पर रखने के लिए नए नियम कायदे बनाए हैं. आज से प्रदेश में गोपालन नियम लागू हो गया है. नियम के मुताबिक सभी गोवंश के कान में टैग लगाना अनिवार्य होगा. टैग पर मालिक का नाम, मोबाइल नंबर होना जरूरी है. गोवंश आवारा घूमते पाए जाने पर 10 हजार तक का जुर्माना होगा. राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गायों या भैंसों को घरों पर रखने और पालने का 100 वर्ग गज क्षेत्र अनिवार्य कर दिया है.

एक ही गाय पाल सकेंगे, नया नियम लागू

अधिकारियों ने कहा कि बिना लाइसेंस एक घर में एक से अधिक गाय और एक बछड़ा रखने की अनुमति नहीं होगी. मवेशियों के लिए एक अलग निर्दिष्ट क्षेत्र होना चाहिए. नए मानदंड नगर निगमों और परिषदों के तहत सभी क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे. नए मानदंडों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रस्तावित स्थान का विवरण प्रस्तुत करना होगा. स्वच्छता सुनिश्चित करना होगा और रखने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी. 1,000 वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में लिया जाएगा. जनहित में काम करने वाले शैक्षणिक, धार्मिक और अन्य संस्थानों को आधी राशि देनी होगी. 

गाय और बछड़े से अधिक मवेशियों की संख्या होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि जानवरों को मालिक के नाम और नंबर के साथ टैग करना होगा. सार्वजनिक स्थानों पर बिना परमिट मवेशियों के चारे की बिक्री की अनुमति नहीं होगी. अनधिकृत बिक्री पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. पशुपालन के लिए 170-200 वर्ग फुट का आच्छादित क्षेत्र और 200-250 वर्ग फुट का खुला क्षेत्र आवश्यक होगा.

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बिना लाइसेंस चारा बेचने पर होगा जुर्माना

पशु मालिक दूध या उसके किसी भी उत्पाद को बेचने जैसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चला सकता है. स्वच्छता के साथ किसी भी तरह का समझौता करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. प्रत्येक 10 दिन में नगर निगम क्षेत्र के बाहर गोबर का निस्तारण करना पशुपालक की जिम्मेदारी होगी.  गाय के उपले को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं सुखाया जा सकता. बिना लाइसेंस के चारा बेचने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा. 

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